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हनुमानगढ़:-बकाया टेक्स वाहन मालिकों को कल आखिरी मौका,31 मार्च के बाद भारी वाहनों पर बढ़ जाएगी टेक्स पैनल्टी,


31 मार्च तक बिना पेनल्टी के जमा कर सकेंगे बकाया वाहन टेक्स
पहले 25 मार्च तक थी छूट अब 31 मार्च तक मिली राहत
हनुमानगढ़।(कुलदीप शर्मा) परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को राहत प्रदान करते हुए 25 मार्च तक छूट प्रदान की गई थी जिसे बढाकर अब 31 मार्च कर दी गयी है। परिवहन विभाग ने जहां विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए एमनेस्टी योजना शुरू कर रखी है। वहीं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में बदलाव होने के बाद से अब वाहनों का अग्रिम टैक्स 31 मार्च तक ऑनलाइन जमा किया जा रहा है। वाहन मालिकों के लिए ये खुशी से भरी खबर हैं इसके लागू होने से वाहन मालिक बिना ब्याज व जुर्माना के अपना कर जमा करवा सकेंगे। वेसे इस योजना का लाभ 25 के बाद अब 31 मार्च तक ही लिया जा सकता हैं। खास बात ये हैं कि अगर निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई तो वाहन मालिक को किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी। इस योजना के लागू होने के बाद से ही वाहन मालिकों को आर्थिक फायदा पहुंचना शुरू हो गया है। परिवहन विभाग भी मार्च के चलते इस योजना को सिरे चढ़ाने में जोर-सोर से लगा हुआ है।


वाहन टेक्स में पैनल्टी छूट का कल आखिरी मौका
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जिले समेत ग्रामीण क्षेत्रों की सडक़ों पर दौडऩे वाले वाहनों के मालिकों को अब वाहनों के बकाया कर को परिवहन कार्यालय या अतिरिक्त केश काउंटर पर जमा करवाने की सुविधा मिली हुई है। तो वहीं ऑनलाइन कर जमा करवाने के लिए 25 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दी गयी है। नई व्यवस्था से पहले वाहनों के स्वामी अपने वाहन का कर या तो ऑफलाइन या फिर ऑन द रोड ही जमा करवा देते थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से पारदर्शिता लाने के लिहाज से जमा का सिस्टम ऑनलाइन किया गया था। बड़ी बात ये है कि प्रदेश में कर संग्रहण के लिए पहली बार यह व्यवस्था अमल में लाई गयी है। इसके लिए प्रादेशिक, जिला परिवहन व उप परिवहन कार्यालय में या फिर कार्यालय के बाहर अतिरिक्त काउंटर लगाकर कर संग्रहण में तेजी लाने की भी कवायद विभाग द्वारा लगातार की जा रही है। समूचा कार्य इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन ही विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिसके बाद से 31 मार्च तक जिन वाहन मालिकों के कर बकाया हैं वो बिना किसी पेनल्टी के भी जमा कर सकेंगे। जिनको परिवहन विभाग ने छूट दे रखी हैं। अब वाहन मालिकों के लिए कल इस सुनहरे मोके का आखिरी दिन है।

भारी वाहन दे ध्यान वरना 31 मार्च के बाद बढ़ जाएगी पेनल्टी
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कर दाताओं की सुविधा के लिए मार्च महीने के सभी अवकाशों के दिन भी कार्यालय व काउंटर परिवहन विभाग द्वारा खुले रखे गए थे। अवकाश के दिनो में भी कर संग्रहण का कार्य विभाग द्वारा बिना किसी परेसानी के किया गया था। जिला परिवहन अधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि भारी वाहनों के टेक्स में भी छूट प्रदान की गई थी। मार्च 2016 के बाद के बकाया टेक्स पर अभी डेढ़ प्रतिशत पैनल्टी विभाग वसूल कर रहा है अगर ये 31 मार्च तक टेक्स जमा नहीं करवा पाएंगे तो 31 मार्च के बाद पेनल्टी सीधी 3 प्रतिशत हो जाएगी। परिवहन विभाग की ओर से लंबे समय से बकाया चल रहा कर बिना जुर्माने के टेक्स जमा हो सकेगा। विभाग की ऐमनेस्टी योजना के तहत रिपोर्ट तैयार कर खुर्द-बुर्द व नष्ट हुए वाहनों की संतोषजनक रिपोर्ट पर जुर्माना माफ किया जा सकेगा। ये सभी सुविधा वाहन मालिकों को मिलने की वजह से बेवजह की झंझट व परेसानी से छुटकारा वाहन मालिकों को मिलेगा। वो अब कल के दिन ही अपने वाहन का पुराना कर भर सकेंगे। 


कल आखिरी दिन यूँ ले छूट
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पेनल्टी छूट योजना मार्च 2016 तक के बकाया कर पर ही लागू रहेगी। इसके बाद बकाया वाहन टेक्स में किसी प्रकार की छूट परिवहन विभाग द्वारा देय नहीं होगी। वाहनों के बकाया कर को लेकर वाहन मालिक काफी समय से छूट व पेनल्टी खत्म करने की मांग करते आ रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण सडक़ हादसों में क्षतिग्रस्त वाहनों में या फिर अन्य प्रकरणों के तहत गाडिय़ा थानों में जमा हो जाती है। इन गाडिय़ों को सडक़ पर लाने की प्रक्रिया में काफी समय लगता है। यही कारण है कि वाहन का कर बढ़ जाता है और परमिट रिन्यू करवाने में वाहन मालिक कतराते है। अब नए निर्देशों के तहत ऐसे वाहनों को भी छूट मिलेगी। वाहन पर किसी प्रकार का चालान या ऑडिट पेरा बकाया नहीं होने पर ही एमनेस्टी स्कीम का लाभ मिल सकेगा। अब केवल ऑनलाइन ही टेक्स जमा किया जा रहा है। जिससे वाहन का टेक्स स्वत: ही खाते में जमा हो जाएगा। इन सभी चीजों के जुड़ने के चलते अब वाहन मालिकों को काफी हद तक अपने आपको वापिस पटरी पर लाने का सम्भल मिल सकेगा। परिवहन विभाग वाहनों के छूट मामले में काफी प्रयास करता दिखाई दे रहा है।



परिवहन विभाग द्वारा वाहन के पुराने टेक्स भरने में योजना के तहत 25 मार्च तक पेनल्टी में छूट दी गयी थी। जिसे अब 31 मार्च तक बढ़ाया गया है। वाहन मालिकों के बकाया टैक्स सीधे ऑनलाइन जमा हो रहे है। मार्च 2016 तक के बकाया पड़े वाहनों के टेक्स भी बिना पेनल्टी के भरवाने की छूट अभी तक जारी है लेकिन 3 मार्च 2016 के बाद बकाया टेक्स पर पेनल्टी की गई हैं। कल भी कार्यालय खुला रहेगा। भारी वाहनों पर 31 मार्च के बाद 3 प्रतिशत टेक्स पेनल्टी वसूली जाएगी। - राजीव शर्मा,जिला परिवहन अधिकारी हनुमानगढ़

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