रिपोर्ट एक्सक्लूसिव,जयपुर। राज्य सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सपे्रस, बेस एम्बूलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवा व इससे सम्बन्धित समस्त कार्यालयों एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से सम्बन्धित समस्त सेवाओं को तुरन्त प्रभाव से राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएें अनुरक्षण अधिनियम, 1970 के तहत 16 मार्च,2018 से आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है।
उल्लेखनीय है कि 108 आपातकालीन सेवा, 104 जननी एक्सपे्रस, बेस एम्बूलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं का संचालन सेवा प्रदाता कम्पनी जीवीके ईएमआरआई के माध्यम से इनिटगे्रटेड एम्बलेंस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है।
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