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चूरू:-ऑनर कीलिंग के मामले में मृतका के माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा


रिपोर्ट एक्सक्लूसिव,सादुलपुर (ओमप्रकाश)। ऑनर कीलिंग के मामले में अपनी पुत्री के हत्यारे माता-पिता को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने आज दोनों को आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना राशी से दण्डीत किया है। न्यायालय में विचाराधिन प्रकरण के अनुसार 5 नवम्बर 2009 को सिद्धमुख थानान्तर्गत ताम्बा खेड़ी में हुए ऑनर कीलिंग के मामले में केस दर्ज किया।

 जिसके अनुसार ताम्बा खेड़ी गॉव की पुजा पुत्री रामानन्द जाति छिम्पी जो कि परमवीर पुत्र निहालसिंह जाति छिम्पी निवासी रेवासा तहसील तोशाम हरियाणा से प्रेम करती थी तथा 5 नवम्बर 2009 को सिद्धमुख कस्बे की अपनी स्कूल से निकलकर अपने प्रेमी के साथ मोटरसाईकिल पर सवार होकर उसके साथ रवाना हुई तथा जब वे भीमसाणा गॉव पहुॅचे तो गॉव के ही कुछ लोगों ने उनको देख लिया एवं दोनों को पकड़कर उनके गॉव ताम्बा खेड़ी लाकर उसके पिता रामानन्द व माता राजबाला के सुपूर्द कर दिया। 

पुजा व परमवीर दोनो को एक साथ देखकर आक्रोसित हुए मॉ-बाप दोनों ने गला दबाकर अपनी पुत्री पुजा की हत्या करदी तथा हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए पुजा के शव पर केरोसिन तेल डालकर जला दिया तथा सिद्धमुख थाने जाकर पुजा के द्वारा प्रेमी के साथ भागने व पकड़े जाने पर शर्मसार होकर स्वयं जलकर आत्म हत्या करने की मर्ग रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इस पर घटना स्थल पर पहुॅची सिद्धमुख पुलिस ने मौके की स्थितियों का देखकर मृतका पुजा के माता-पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जॉच पूरी कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। 

जिस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेशकुमार ने परिस्थति जनक साक्ष्यों, गवाहों के ब्यानों व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतका के पिता रामानन्द व माता राजबाला को दोषी करार देते हुए दोनों को धारा 302 व 201 आईपीसी में आजीवन कारावास व दस हजार रूपये की जुर्माना राशी से दण्डीत किया है। मामले में राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजन अधिकारी बजरंगगिरी गोस्वामी ने की। 


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