गजसिंहपुर(सुरेंद्र गौड़) माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना याचिका में ज़िला परिषद श्रीगंगानगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आगामी पेशी पर व्यक्तिगत हाज़िर रहने का आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया गया है।
इस सबंध में एडवोकेट सीता राम गोदारा ने जानकारी दी की शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में नौकरी लगे हुए शिक्षक से ज़्यादा अंक वाले याचिकाकर्ताओं को ख़ाली पदों पर नियुक्ति देने का आदेश नौ फरवरी 2017 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर छ: माह में पालना करने का आदेश करने के बावजूद आज दिन तक याचिकाकर्ताओं के आदेश की पालना न होने पर याचिकाकर्ता द्वारा अवमानना याचिका दायर कर श्रीगंगानगर निवासी गुरमीत सिंह, सुरेश राकांवत और ममता बिश्नौई की और से पैरवी करते हुए अधिवक्ता सीताराम गोदारा द्वारा न्यायालय को बताया गया कि समान आदेश में मात्र प्रतापगढ़ ज़िला परिषद में पालना की गई है।
बाक़ी किसी भी जिले में आज तक पालना नही हुई। जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायाधिपति महोदया निर्मलजीत कौर द्वारा आदेश पारित कर आगामी पेशी 27 अप्रेल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज़िला परिषद श्रीगंगानगर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
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