श्रीगंगानगर। वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा की अनुपालना में प्रदेश के किसी भी लावारिस व निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में मृतक का ससम्मान दाह संस्कार करवाने वाली स्वयंसेवी संस्था को इसके लिये 5 हजार रूपये की राशि अनुदान स्वरूप पुनर्भरण करने हेतु अन्त्येष्टि अनुदान योजना प्रारम्भ की गई है। विभाग द्वारा अन्त्येष्टि अनुदान योजना के दिशा निर्देश विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड किये गये है।
जिला कलक्टर ज्ञानाराम ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजना में अनुदान राशि जिला स्तर पर चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं को पुनर्भरण करने का प्रावधान किया गया है। स्वयं सेवा संस्थाओं का चयन का कार्य जिला कलक्टर द्वारा किया जायेगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक वृत्ताधिकारी, पुलिस थानों तथा पुलिस चौकियों में योजना की प्रति भिजवाया जाना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा प्रत्येक विकास अधिकारी, ग्राम सचिव को योजना की प्रति भिजवाना, आयुक्त नगरपरिषद द्वारा योजना प्रचार-प्रसार तथा योजना की क्रियान्विति में सहयोग प्रदान करना, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, सरपंच द्वारा योजना प्रचार-प्रसार तथा योजना की क्रियान्विति में सहयोग प्रदान करना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपस्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो तक योजना की प्रति भिजवाना तथा उपनिदेशक, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा योजना को सफल क्रियान्वयन करना, चयनित स्वयं सेवा संस्थाओं को राशि पुनर्भरण करना तथा सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार करना का कार्य किया जायेगा।
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