Advertisement

Advertisement

दीपावली पर दुकानदार बिना पटाखा लाईसेंस पटाखे बिक्री करता मिला तो उसके विरूद्ध विस्फोटक एक्ट में नियमानुसार कार्यवाही के आदेश : जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर


श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर ज्ञानाराम ने दीपावली पर्व पर कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा पटाखों की बिक्री निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप करने के संबंध में जिले के समस्त एसडीएम व तहसीलदारों को आवश्यक निर्देश दिए है।
    जिला कलक्टर ने बताया कि दीपावली पर्व को मध्यनजर रखते हुए यह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति या दुकानदार बिना आतिशबाजी लाईसेंस के पटाखों की बिक्री नही करे व न ही खुले स्थान पर पटाखों की बिक्री करे। पक्की तामीर शुद्धा दुकान के अन्दर ही पटाखों की बिक्री करे। समस्त स्थानों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाए। जहां पटाखों की बिक्री हो रही है, नगर पालिका एवं राजस्व विभाग के अधिकारी ड्यूटी लगाकर यह आवश्यक सुनिश्चित कर लेवें कि बिना अनुज्ञा पत्रा के बिक्री नही हो एवं सुरक्षित स्थान हो ताकि किसी अनहोनी घटना होने से बचा जा सके। जांच में यह भी सुनिश्चित कर लिया जावें कि कोई भी व्यक्ति बिना लाईसेंस के पटाखा विक्रय करते हुए पाया जाए तो उसके विरूद्ध विस्फोटक एक्ट में नियमानुसार कार्यवाही करावे तथा इसकी पालना सुनिश्चित की जावे।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement