मतदाता सूचियों को आधार से जोड़ने का कार्यक्रम
श्रीगंगानगर,। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विवरण को जोड़ने और प्रमाणीकरण के लिये स्वैच्छिक आधार पर मतदाताओं से आधार डेटा का संग्रह करने एवं संशोधनों में मौजूदा मतदाताओं और मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले नागरिकों द्वारा आधार संख्या प्रस्तुत करने के लिये धारा 23 में किये गये संशोधन शामिल है।जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूक्मणि रियार सिहाग ने बताया कि नियम 26 बी में मौजूदा मतदाताओं द्वारा आधार संख्या प्रदान करने के लिये विशेष प्रावधान में प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम नामावली में सूचीबद्ध है, अधिनियम की धारा के अनुसार फार्म 6 बी में पंजीकरण अधिकारी को अपनी आधार संख्या की सूचना दे सकता है। ये नियम 1 अगस्त 2022 से प्रभावी होंगे। अधिसूचना 17 जून 2022 के अनुसार मतदाता सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति 31 मार्च 2023 तक अपने आधार नम्बर को सूचित कर सकता है। इस कार्यक्रम का मतदाताओं से आधार संग्रह का उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना है। आधार संग्रहण अभियान के लिये बीएलओ, ईआरओ या अन्य किसी अधिग्रहित अधिकारी के माध्यम से ऑफलाईन फार्म जमा कराने के लिये समुचित मात्रा में फार्म 6 बी की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। सभी मतदाताओं को ऑनलाईन फार्म जमा कराने हेतु प्रेरित किया जाये।
उन्होंने बताया कि ऑनलाईन फार्म जमा कराने के लिये एनवीएसपी पोर्टल वोटर हेल्पलाईन एप पर सुविधा प्रदान की जायेगी। ऑफलाईन फार्म भी जमा किये जा सकते है। आधार नम्बर देना पूरा तरह से स्वैच्छिक है। आधार नम्बर प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है तो फार्म 6 बी में उल्लेखित 11 दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति उपलब्ध करवाने के लिये कहा जायेगा। इस कार्यक्रम की सफलता के लिये 15 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रशिक्षण, स्वीप गतिविधियां 1 अगस्त से 31 दिसम्बर तक, विविध गतिविधियां व कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। बीएलओ द्वारा 1 अगस्त से घर-घर सर्वे का कार्य किया जायेगा। जिले में समस्त मतदान केन्द्रों पर 4 सितम्बर व 18 सितम्बर को मतदाताओं के आधार संख्या एकत्रित करने हेतु विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे।
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