उपनिवेशन क्षेत्र की समस्त परियोजनाओं के काश्तकारों को आवंटित भूमि का मामला
संबंधित काश्तकार इसका ज्यादा से ज्यादा उठाएं फायदा- कलक्टर
हनुमानगढ। राज्य सरकार ने उपनिवेशन क्षेत्र की समस्त परियोजनाओं के काश्तकारों को आवंटित भूमि की कीमत के पेटे बकाया समस्त किश्तों को एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज की राशि में शत प्रतिशत छूट देने की अधिसूचना जारी की है। कलेक्ट्रेट में राजस्व शाखा प्रभारी शिव भगवान ने बताया कि उपनिवेशन विभाग के शासन उप सचिव ने अधिसूचना जारी की है कि सामान्य आवंटन, विशेष आवंटन व मोहरबंद नीलामी द्वारा आवंटन यानि सभी श्रेणी के आवंटियों को ये छूट दी है कि आवंटित भूमि की कीमत के पेटे बकाया समस्त किश्तों को 1 अप्रेल 2017 से 30 सितंबर 2017 तक की अवधि में एक मुश्त जमा करवाने पर देय ब्याज की राशि में शत प्रतिशत छूट प्रदान की है। राज्य सरकार ने राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 की शर्त संख्या 15-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये अधिसूचना जारी की है। जिला कलक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित ने कहा कि है कि संबंधित काश्तकार इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं।
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