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जिले की सभी ग्राम पंचायतों पर आयोजित किए जाएंगे राजस्व लोक अदालत शिविर

जिले में 8 मई से 30 जून तक चलेगा राजस्व लोक अदालत अभियान


पिछले दो सालों में इस अभियान के जरिए 81 हजार 905 राजस्व मामलों का किया जा चुका है निस्तारण

       हनुमानगढ । आम नागरिकों को व्यापक स्तर पर राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना न्याय आफ द्वार के अंतर्गत इस साल राजस्व लोक अदालत अभियान 8मई से 30 जून तक आयोजित किया जाएगा। जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि सरकार गांवों में राजस्व संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए इस अभियान को पिछले दो सालों से संचालित कर रही है। जिसमें प्रति वर्ष राजस्व सबंधी हजारों समस्याओं का निस्तारण गांवों में ही शिविर लगाकर किया जा रहा है । इस साल भी न्याय आफ द्वार अभियान के जरिए राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायतों पर लगाए जाएंगे।

               जिला कलक्टर पुरोहित ने बताया कि अभियान के अंतर्गत राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53,88,188,183 के तहत दर्ज मुकदमें व इजराज के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाएगा। इसी प्रकार पत्थरगढी व सीमाज्ञान, भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत लंबित प्रार्थना पत्र व नामांतरकरण व धारा 91 की कार्यवाही के संबंध में लंबित अपीलों का निस्तारण किया जाएगा। बंद रास्तों को खुलवाने, संकडें रास्तों का अतिक्रमण हटाने व नए रास्ते दर्ज कराने समेत रास्ता संबंधी समस्याओं का भी निवारण किया जाएगा। ग्राम पंचायत के लंबित सभी नामांतरकरणों का निस्तारण किया जाएगा। पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज कर अभियान दिवस पर निस्तारण किया जाएगा। लंबित गैर खातेदारी के प्रकरणों में खातेदारी देना, राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय त्रूटियों का शुद्धीकरण, नवीन राजस्व ग्रामों के लिए नोर्म्स के अनुसार प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।

               जिला कलक्टर ने बताया कि अभियान को लेकर जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों व कार्मिकों का प्रशिक्षण 2 मई से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इसी प्रकार तहसील स्तर पर ये प्रशिक्षण 4 मई से पहले संपन्न किया जाएगा। राजस्व लोक अदालत के आयोजन को लेकर 5 मई से पहले पूरी तैयारी कर ली जाएगी। जिला कलक्टर ने बताया कि जमाबंदियों में लिपिकीय त्रूटियों के चिन्हिकरण एवं लंबित नामांतरकरणों के प्रकरणों को पहले से ही जमाबंदी का पठन कर प्रकरणों को चिन्हित किया जाएगा ताकि अभियान के दिवस पर उसका निस्तारण किया जा सके। इस कोलेकर संबंधित पटवारी और भू अभिलेख निरीक्षक का कार्यक्रम पहले ही निर्धारित कर दिया जाएगा।

                गौरतलब है कि राजस्व लोक अदालत अभियान- न्याय आफ द्वार कार्यक्रम सरकार ने वर्ष 2015 में शुरू किया था। वर्ष 2015 में इस अभियान के जरिए हनुमानगढ जिले में कुल 31 हजार 350 राजस्व संबंधी मामलों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2016 में हनुमानगढ जिले में कुल 274 शिविरों में राजस्व से संबंधित कुल 50 हजार 549 मामलों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार पिछले दो सालों में इस अभियान के जरिए जिले में कुल 81 हजार 905 राजस्व संबंधी मामलों का निस्तारण किया जा चुका है।

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