नई दिल्ली(जी.एन.एस) राफेल सौदे को लेकर आये दिन मोदी सरकार पर सवाल उठते रहते है। राफेल सौदे को लेकर मोदी सरकार चारो और से कठघरे में आती दिख रही है। और अब इस सौदे को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पंहुचा है तब अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सौदे को लेकर सख्त रूख अपनाया है।
राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राफेल डील की जानकारी केंद्र सरकार न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को बल्कि याचिकाकर्ताओं को भी दे। राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अरुण शौरी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से दस दिनों के भीतर सील बंद लिफाफे में राफेल विमान की कीमत और उसके डिटेल जमा करने को कहा है। बता दें कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सौदे की प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी। मगर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने महज 10 दिनों के भीतर राफेल की कीमत और उसकी विस्तृत जानकारी मांगी है।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम चाहेंगे कि राफेल की कीमत की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में सील बंद लिफाफे में जमा की जाए। इसे 10 दिनों के भीतर जमा करना होगा। टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम केंद्र को नोटिस जारी नहीं कर रहे है। ये भी साफ कर रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं की दलीलों को भी नहीं रिकार्ड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दलीलें पर्याप्त नहीं हैं। हम सिर्फ डील को लेकर फैसले की प्रक्रिया पर खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं।
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