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राजस्थान में एक-दूसरे जिले के लिए ई-पास राजस्थान पोर्टल पर आवेदन करना होगा


इंटर स्टेट माईग्रेशन के लिए ई-मित्रा पोर्टल पर आवेदन करना होगा
राजस्थान में एक-दूसरे जिले के लिए ई-पास राजस्थान पोर्टल पर आवेदन करना होगा
श्रीगंगानगर, जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने बताया कि इंटर स्टेट माईग्रेशन के लिए जरूरतमंद व इच्छुक नागरिकों को ई-मित्रा पोर्टल पर अपना आवेदन करना होगा। आवेदन के पश्चात गृह विभाग राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की जाएगी।emitra.rajasthan.gov.in पर आवेदन करना होगा। राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में माईग्रेशन के लिए epass.rajasthan.gov.inपोर्टल पर आवेदन करना होगा।
उन्होने बताया कि गृह विभाग के अनुसार लाॅकडाउन के दौरान या लाॅकडाउन शुरू होने से थोडा पूर्व कोई नागरिक किसी राज्य या अन्य जिलों में गया हो तथा लाॅकडाउन लागू होने के बाद अपने घर वापस नही आ सके, वे लोग आवेदन कर सकते है। अन्य राज्यों में ऐसे नागरिक जो अपने स्वयं के वाहन से आना या जाना चाहेंगे, उन्हे संबंधित राज्य की सहमति लेनी होगी। नागरिक पोर्टल के अलावा प्लस 181/18001806127 का पंजीयन में उपयोग कर सकते है। 
गृह विभाग के अनुसार किसी नागरिक द्वारा माईग्रेशन के लिए अपना प्रार्थना पत्रा प्रस्तुत किया जाता है तो ई-पास व ई-एनओसी के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रिकमेण्डेशन की जाएगी। अगर कोई प्रार्थना पत्र अधूरा है तथा कोई नागरिक पात्राता नही रखता है तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रार्थना पत्र को खारीज किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जो प्रार्थना पत्र रिकमण्ड किये जाएंगे, उन्हे गृह विभाग द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। उपयोगकर्ता ई-पास व ई-एनओसी ई-मित्रा पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे। ई पास की सूचना epass.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जाएगी तथा नागरिक को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। 
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वास्थ्य आपातकालीन, मृत्यु होने की स्थिति में, श्रमिकों को कार्यस्थल पर भेजने, कार्यालय प्रबन्धन व स्वामियों के कार्यस्थल से संबंधित अनुमति दी जा सकती है। 

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