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NH-74 घोटालाः आरोपी IAS को कोर्ट से नहीं मिली राहत


नैनीताल(जी.एन.एस) उत्तराखंड के बहुचर्चित एनएच-74 घोटाला मामले के आरोपी आईएएस पंकज पांडेय को कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम नरेन्द्र दत्त की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। 

इस दौरान उन्हें अग्रिम जमानत अर्जी पर कोई राहत नहीं मिली है।
याचिकाकर्त्ता की अपील पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 नवंबर तय की गई है। आईएएस अधिकारी ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को निचली अदालत में पेश करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में सुनवाई होने तक पंकज पांडेय को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
Source Report Exclusive

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