20 फरवरी तक सम्पूर्ण जिले में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू
जिला कलक्टर और मजिस्ट्रेट श्री काना राम ने लागू की निषेधाज्ञा
हनुमानगढ़। जिले में आगामी दिनों में कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। जिले में रहने वाले निवासियों के जीवन व लोक शान्ति भंग होने का अंदेशा है। विभिन्न स्रोतों जैसे जन प्रतिनिधि, आम नागरिक, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से विचार विमर्श बाद जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट श्री काना राम ने प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर जिले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 को जिले में तुरंत प्रभाव से लागू किया है।
जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट श्री काना राम ने बताया कि यह आदेश 11 फरवरी सांय 6:00 बजे से 20 फरवरी की मध्यरात्रि तक हनुमानगढ़ जिले में लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित कराने की कार्यवाही की जाएगी।
धारा 144 अंतर्गत यह रहेगा प्रतिबंधित
- किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 20 या 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें।
- किसी संगठन द्वारा सार्वजनिक स्थान पर सभा, जलसा, जुलुस, रोड मार्च, इत्यादि आयोजन सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से नियमानुसार अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थान पर लाउड स्पीकर का प्रयोग, धरना प्रदर्शन नारेबाजी बैठक, पड़ाव घेराव या अन्य किसी प्रकार से मानव समूह को एकत्र नहीं किया जाएगा ।
- कोई व्यक्ति या उनका समूह या प्रतिनिधि किसी भी प्रकार के आयोजन एवं अन्य समारोह के लिए तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) का उपयोग बिना अनुमति के नही करेगा। यदि कोई इनका उपयोग करना चाहे तो सम्बधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा। रात्रि 10.00 बजे पश्चात् से प्रातः 6.00 बजे के मध्य के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किन्ही भी प्रतीक चिन्ह युक्त झंडिया, सार्वजनिक सम्पति यथा राजकीय भवनों, राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम के भवन, विश्रान्तिगृह, सार्वजनिक पार्क, चौराहे जहां पर निर्मित सर्किल, विद्युत/ टेलीफोन के खम्बे (पोल), अन्य व्यक्ति की सम्पति पर बिना सक्षम स्वीकृति / सहमति के नही लगायेगा।
- कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के उत्तेजनात्मक व भड़काऊ भाषण नहीं देगा जिससे आमजन व लोक शान्ति प्रभावित हो या किसी भी माध्यम से ऐसा प्रचार प्रसार नहीं करेगा जिससे अन्य धर्म, सम्प्रदाय, समुदाय के प्रति द्वेष की भावना का प्रादुर्भाव हो।
- कोई भी व्यक्ति जो किसी भी संगठन का मुखिया/संस्थाओं के पदाधिकारी, जिनके द्वारा लोक शान्ति भंग करने एवं हनुमानगढ़ क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के जीवन को खतरा या कोई अप्रिय घटना घटित करने की आशंका हो, ऐसे व्यक्तियों का राज्य के बाहर से जिले में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- किसी भी प्रकार से मार्ग को अवरूद्ध करने पर पाबन्दी होगी
- किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, गन, तलवार, फरसा, घातक एवं धारदार हथियार, लाठियां आदि अपने घर से बाहर ले जाने एवं लेकर चलना पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। सिख परम्परा वाले व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश पुलिस, राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों एवं सुरक्षा बलों व कानून व्यवस्था से संबधित अधिकारियों पर लागू नहीं होगा ।
यह केन्द्र और संस्थान रहेंगे अनुमत
(i) परीक्षा से सम्बन्धित परीक्षार्थी एवं उनके साथ आये हुए परिजन (परीक्षार्थी का रोल नं. एवं स्वयं की आईडी), परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावक समूह में एकत्रित नहीं होंगें ।
(ii) धार्मिक/सांस्कृतिक कार्यक्रम/विवाह/शव-यात्रा व रस्म पगड़ी, सामाजिक रीति-रिवाज कार्यक्रम के कारण एकत्रित लोग / दुकान/मार्किट / सब्जी मंडी / शॉपिंग कॉप्लैक्स/सिनेमा, पीवीआर / आम जन-जीवन को निर्बाधित कार्यक्रम।
(iii) उक्त के अतिरिक्त यदि अन्य किसी प्रकार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से ली गई हो तो वह भी अनुमत होगा ।
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