खबर टुडे@जयपुर।एसीबी की ओर से शिकायतों की एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट ने गृह सचिव और डीजी एसीबी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग और न्यायाधीश डीसी सोमानी की खण्डपीठ ने गोवर्धन सिंह की जनहित याचिका पर आदेश दिए हैं।
याचिका में कहा गया कि जनता ने 01 जनवरी 2014 से 1 मार्च 2016 तक एसीबी में 16278 शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन एसीबी ने सिर्फ 51 शिकायतों की एफआईआर दर्ज की।
एसीबी को प्रत्येक शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे चुका है, लेकिन आदेश की पालना नहीं हो रही है।
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