लाहौर, (वेबवार्ता)। पाकिस्तान में एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने देश के पंजाब प्रांत में छह पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में 20 कुख्यात अपराधियों (गैंगेस्टर) को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने मंगलवार को प्रत्येक अपराधी पर 62 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मुल्तान की अदालत ने लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर राजनपुर कच्चा इलाके में कुख्यात छोटू गिरोह के सदस्यों को 2016 में छह पुलिसकर्मियों की हत्या और अन्य को घायल करने के मामले में सजा सुनाई।
दोषियों में गिरोह का सरगना गुलाम रसूल उर्फ छोटू भी शामिल है जो जिले और आसपास के इलाकों में आतंक का सबब बन गया था। दो नाबालिग दोषियों-कासिम और अब्दुल समद - को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पुलिस के एक दल ने 13 अप्रैल 2016 को जंगल के इलाके में छोटू गिरोह के सदस्यों के खिलाफ अभियान छेड़ा। हालांकि यह दल अपराधियों द्वारा किये गए हमले के दायरे में आ गया और इस दौरान छह पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए।
बदमाशों ने 24 पुलिसकर्मियों को बंधक भी बना लिया था जिसके बाद बंधकों को छुड़ाने के लिये पाकिस्तानी सेना को बुलाया गया। इस अभियान में सेना के हेलीकॉप्टर और 2000 सैनिक शामिल हुए। काफी मशक्कत के बाद 24 बंधकों को मुक्त कराने के साथ ही अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
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