Advertisement

Advertisement

राजस्थान उप चुनाव-2018

मतदान के लिए एपिक कार्ड के अलावा 11 वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य 
    
जयपुर । भारत निर्वाचन आयोग ने 29 जनवरी को राज्य की दो सीटों पर होने वाले लोकसभा और एक विधानसभा उप चुनाव में मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ 11 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दी है। 



मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अश्विनी भगत ने बताया कि राज्य में 29 जनवरी को अजमेर, अलवर में लोकसभा और भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में उप चुनाव होने हैं, ऎसे में मतदान के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता को मतदान से पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सामान्यतः निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाने की बाध्यता होती है। यदि मतदाता किसी कारणवश यह पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो उसे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रुप में मान्य 11 दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।



श्री भगत ने बताया कि मतदाता को अपनी पहचान के लिए इन 11 दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, आयकर पहचान पत्र (पेन कार्ड), आरजीआई एवं एन.पी.आर द्वारा जार किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,  आधार कार्ड या फिर निर्वाचन तन्त्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची दिखानी होगी। 



उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा पंजीकृत मतदाताओं को घर-घर जाकर फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है। इसके बावजूद यदि किसी मतदाता तक फोटोयुक्त पर्ची नहीं पहुंची हो तो वह जिला निवार्चन अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी से संपर्क कर प्राप्त कर सकता है। गौरतलब है कि है विभाग और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा राज्य की तीनों सीटों पर 39 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए फोटो युक्त पर्ची के वितरण का काम पूरा हो चुका है। 


   
श्री भगत ने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र में लेखनी तथा वर्तनी की अशुद्धि  आदि को नजरअन्दाज किया जाएगा बशर्ते कि मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऎसे ईपीआईसी  भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे, बशर्ते कि निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान स्थल से संबंधित मतदाता सूची में उपलब्ध होना चाहिए। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि मतदाता सूची, फोटो पहचान पत्र, फोटो मतदाता पर्ची में मतदाता की फोटो मेल नहीं करती है तो मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा। 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement