जयपुर,। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री श्रीचंद कृपलानी ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि बीकानेर में प्रतिबंधित पॉलिथिन जब्त करने की कार्रवाई निरन्तर जारी है। उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में 3752.14 किलोग्राम पॉलिथिन थैलियां जब्त की गई हैं एवं पॉलिथिन विनिर्माण, उपयोग एवं भण्डारण करने वाली 27 फर्मों के विरूद्ध न्यायालय में इस्तगासे दायर किए गए हैं।
श्री कृपलानी ने शून्यकाल में बीकानेर शहर में पॉलिथिन से आवारा गौवंश की हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रतिबंधित पॉलिथिन को जब्त करने के लिए नगर निगम की ओर से स्थायी रूप से स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक एवं राजस्व निरीक्षकों का दल गठित किया गया है। दल ने 8 दिसम्बर, 2014 से 30 जनवरी, 2018 तक 3752.14 किलोग्राम पॉलिथिन थैलियां जब्त की हैं। इससे पूर्व पॉलिथिन विनिर्माण, उपयोग एवं भण्डारण करने वाली 27 फर्मों के विरूद्ध न्यायालय में इस्तगासे दायर करवाये गये। वर्तमान में नियमित रूप से प्रतिबंधित पॉलिथिन को जब्त करने की कार्रवाई निरन्तर जारी है।
नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि प्रतिबंधित पॉलिथिन के उपयोग को निरूत्साहित करने के लिए नगर निगम अपने निरीक्षकों, जमादारों व सफाई कर्मचारियों के माध्यम से जागरूकता का कार्य निरन्तर कर रहा है। प्रतिबंधित पॉलिथिन का उपयोग नहीं करने के लिए भी वॉल पेंटिंग का कार्य नगरीय क्षेत्र में 120 स्थानों पर करवाया गया है। विकल्प के रूप में निगम, स्वयं सेवी संस्थाओं आदि द्वारा कपड़े के थैले आमजन के मध्य व्यस्तम बाजारों, सब्जीमण्डी आदि में वितरित किये गये हैं। इसके साथ ही समाचार पत्रों व स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत नुक्कड़ नाटकों आदि के माध्यम से भी पॉलिथिन का उपयोग न करने के लिए आमजन को जागरूक किया गया।
उन्होंने बताया कि ग्राम सुजानदेसर की 34.42 हैक्टेयर भूमि में आवारा व अनाथ पशुओं को रखने के लिये कांजी हाऊस एवं गौशाला के लिए नगर निगम, बीकानेर द्वारा चिन्हित किया गया है। इस भूमि का आवंटन कराये जाने के प्रयास प्रक्रियाधीन है।
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