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अब मोबाईल बन जायेगा आपकी गाड़ी का लाइसेंस व आरसी! जाने कैसे हुआ बदलाव..


नई दिल्ली: अक्सर ड्राइविंग करने से पहले या करने के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी सहित दूसरी चीजें रखने की एक चिंता सताती थी. लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत आपको इसकी ओरिजनल कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए मोबाइल में मौजूद दस्तावेजों की ई-कॉपी ही काफी रहेगी. केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे इलेक्ट्रानिक रूप में डिजिलॉकर या एमपरिवहन प्लेटफॉर्म के जरिए पेश ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आरसी) या अन्य दस्तावेज स्वीकार करें. इसके अलावा राज्यों से कहा गया है कि जब्त दस्तवेज ई-चालान प्रणाली के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिखाए जाने चाहिए.

परिवहन मंत्रालय ने यह कदम कई शिकायतें और आरटीआई मिलने के बाद उठाया है। लोगों की शिकायत थी कि डिजिलॉकर या एमपरिवहन एप में उपलब्ध दस्तावेजों को ट्रैफिक पुलिस या मोटर वाहन विभाग द्वारा वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों को कहा कि आधिकारिक प्लेटफार्मों के माध्यम से पेश इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या अन्य दस्तावेज ड्राइविंग परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के बराबर माना जाएगा।

सरकार ने इसके लिए डिजिलॉकर नाम से एक वेबसाइट बनाई है। इसे डाउनलोड करके इसमें अकाउंट खोल सकते है। इस डिजिलॉकर या फिर परिवहन मंत्रालय के एमपरिवहन प्लेटफॉर्म पर अपनी डिटेल्स डालनी होंगी। सरकार ने साफ किया है कि दोनों प्लेटफार्म में लोगों को दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की सुविधा है। मंत्रालय का मानना है कि किसी अपराध के मामले में ऐसे दस्तावेजों को जब्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून प्रवर्तन एजेंसियां ‘ई-चालान’ प्रणाली के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जब्त कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में दिखेगा।

डिजिटल कॉपी मोबाइल में रखने के लिए ये करें

आप भी अपने मोबाइल में अपने डीएल और आरसी की डिजिटल कॉपी रख सकते हैं. इसके लिए आपको एमपरिवहन ऐप या डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करना होगा. डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप डाउनलोड कर उसे अपने आधार नंबर से ऑथेन्टिकेट करना होगा. मान लीजिए, आपने एमपरिवहन ऐप डाउनलोड किया. इसके बाद आपको साइनअप करना होगा. साइनअप के लिए आप अपने मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे, जिसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा. ओटीपी को एंटर कर अपनी पहचान वेरिफाई करेंगे. दूसरे चरण में आपको लॉगइन के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना होगा. इसके बाद आपका एमपरिवहन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. इसके बाद आप डिजिलॉकर में अपने डॉक्युमेंट्स को सहेज सकेंगे.

ये है कानून
मोटर वाहन कानून, 1988 तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के तहत मालिक या ड्राइवर को प्राधिकरण की मांग पर लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज पेश करने होंगे. परामर्श में यह भी कहा गया है कि नए वाहनों के बीमा और वाहनों के बीमा का नवीकरण बीमा सूचना बोर्ड (आईआईबी) द्वारा वाहन डाटाबेस पर रोजाना के आधार पर डाला जाता है. यह मंत्रालय के एमपरिवहन-ईचालान एप पर दिखता है.

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