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ट्रेनों में बिना कारण चैन खींचने पर सख्त कार्यवाही होगी- यशवन्त कुमार शर्मा


  • रेलवे प्रशासन ने रोकथाम के लिए चलाया विशेष अभियान
  • अप्रेल से सितम्बर माह में 1818 मामले पकडकर, 10 लाख रूपयें से अधिक का जुर्माना वसूला



श्रीगंगानगर। उत्तर पश्चिम रेलवे क्षेत्राधिकार में सवारी गाड़ीयों में बढ़ती हुई ए.सी.पी. की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए अनाधिकृत रूप से चैन पुलिंग करने वाले यात्रियों पर नजर रखते हुए विशेष अभियान चलाकर अप्रेल से सितम्बर माह में ही 1818 यात्रियों को पकड़कर राशि 10,07,183 रूपयें का राजस्व प्राप्त किया गया।
उत्तर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी यशवन्त कुमार शर्मा के अनुसार रेलसेवाओं की देरी का मुख्य कारण यात्रियों द्वारा अपर्याप्त कारणों से अकारण ही चैन खीचने की घटनाऐं होती है। इन घटनाओं की रोकथाम के लिए मुख्य रूप से प्रभावित ट्रेनों में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा टीटीई एवं जीआरपी के समन्वय से विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होने बताया कि माह अप्रेल से सितम्बर 2018 के दौरान रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अनाधिकृत चैन पुलिंग के मामलों में रेलवे एक्ट की धारा 141 जिसमें जुर्मानें के अलावा एक साल की कैद का प्रावधान है के अंतर्गत 1818 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस अवधि में बिना कारण चैन खीचने के मामलांं में लिप्त अपराधियों से 10,07,183 रूपये का जुर्माना वसूला गया। इसी प्रकार गत वर्ष की उक्त अवधि में 912 यात्रियों को पकड़कर उनके विरूद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्यवाही कर पकड़े गये व्यक्तियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जिनसे कुल 4,75,150 रूपयें का जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा करवाया गया, जो कि विगत अवधि की तुलना में 111.97 प्रतिशत अधिक है। बिना कारण के बार-बार अलार्म चैन पुलिंग की घटनाओं के कारण रेल गाडियों की समयपालना पर विपरीत प्रभाव पडता है। यात्रियों द्वारा निजी एवं अपर्याप्त कारणों से किये गये चैन पुलिंग से अन्य यात्रियों के यात्रा कार्यक्रम में व्यवधान होने के साथ ही रेलवे के संचालन में देरी हो जाती है। अलार्म चैन सिर्फ अत्याधिक आपात स्थिति में ट्रेन को रेकने के लिए होती है।

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