पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित तथा शहीद परिवारों को लाभ
श्रीगंगानगर। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित तथा शहीद परिवारों हेतु घोषणाएं की गई जिन्हें लागू कर दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध (01 सितम्बर 1939 से 15 अगस्त 1945 के मध्य सेन्य सेवा) पैंशनरों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पैंशन राशि 4000 रूपये प्रतिमाह से बढाकर 10 हजार रूपये प्रतिमाह प्रति पैंशनर की गई। 1 अप्रेल 1999 से पूर्व शहीद विरांगनाओं को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सम्मान भत्ता राशि 1500 रूपये प्रतिमाह से बढाकर 3 हजार रूपये प्रतिमाह की गई। शहीदों के सम्मान में राज्य सरकार द्वारा 15 अगस्त 1947 से 31 दिसम्बर 1970 तक शहीद सैनिकों के परिवार में किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक नियोजन दिया जा रहा है, जो पूर्व में नही था।
श्रीगंगानगर। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित तथा शहीद परिवारों हेतु घोषणाएं की गई जिन्हें लागू कर दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध (01 सितम्बर 1939 से 15 अगस्त 1945 के मध्य सेन्य सेवा) पैंशनरों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पैंशन राशि 4000 रूपये प्रतिमाह से बढाकर 10 हजार रूपये प्रतिमाह प्रति पैंशनर की गई। 1 अप्रेल 1999 से पूर्व शहीद विरांगनाओं को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सम्मान भत्ता राशि 1500 रूपये प्रतिमाह से बढाकर 3 हजार रूपये प्रतिमाह की गई। शहीदों के सम्मान में राज्य सरकार द्वारा 15 अगस्त 1947 से 31 दिसम्बर 1970 तक शहीद सैनिकों के परिवार में किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक नियोजन दिया जा रहा है, जो पूर्व में नही था।
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