अधिशाषी अभियंता श्री प्रदीप रूस्तगी ने बताया कि जिन काश्तकारों द्वारा सिंचाई शुल्क जमा नही करवाया जायेगा, उनकी भूमि को राजस्थान सिंचाई अधिनियम 1955 के नियम 10 ई के अनुसार अधीक्षण अभियंता जल संसाधन की पूर्व अनुमति के अनुसार आपके चक में स्थित सिंचाई भूमि को सिंचाई सुविधा से वंचित कर दिया जायेगा, जिसके लिये संबंधित किसान स्वयं जिम्मेदार होगें।
अधिशाषी अभियंता श्री प्रदीप रूस्तगी ने बताया कि जिन काश्तकारों द्वारा सिंचाई शुल्क जमा नही करवाया जायेगा, उनकी भूमि को राजस्थान सिंचाई अधिनियम 1955 के नियम 10 ई के अनुसार अधीक्षण अभियंता जल संसाधन की पूर्व अनुमति के अनुसार आपके चक में स्थित सिंचाई भूमि को सिंचाई सुविधा से वंचित कर दिया जायेगा, जिसके लिये संबंधित किसान स्वयं जिम्मेदार होगें।
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