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जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक फसल बीमा में बीमित कृषकों को तात्कालिक सहायता देवेः- जिला कलक्टर


श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2019-20 मौसम में क्रियान्विति हेतु जारी अधिसूचना के अनुसार जिले में अचानक टिड्डी दल के प्रकोप के कारण रबी फसलों को हो रहे नुकसान की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बीमित कृषकों को तात्कालिक सहायता (मिड सीजन एडवर्सिटी) देने के निर्देश दिये है। 
जिला कलक्टर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर जिले की अनूपगढ, घडसाना, रावला, रायसिंहनगर, करणपुर, सूरतगढ व पदमपुर आदि तहसीलों में टिड्डी के प्रकोप से फसलों का नुकसान हुआ है। समिति की बैठक में श्रीगंगानगर जिले में रबी 2019-20 मौसम के लिये निर्गत मार्गदर्शिका में वर्णित जोखिमों के अंतर्गत खड़ी फसल में कीट एवं व्याधि बीमा आहरण के लिये टिड्डी के प्रकोप के कारण फसलों को हुए नुकसान के मध्यनजर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित कृषकों को तात्कालिक सहायता (मिड सीजन एडवर्सिटी) दी जाये। 
जिला कलक्टर ने जिले में रबी 2019-20 के लिये अधिकृत बीमा कम्पनी एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के जिला समन्वयक को अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जारी अधिसूचना के बिन्दु संख्या 12 (अनुच्छेद 21.2) अधिसूचित फसल की मध्यावस्था तक प्रतिकूल स्थितियों के कारण अधिसूचित ईकाई में अधिसूचित फसल की संभावित उपज, फसल की सामान्य उपज से 50 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में बीमित फसली कृषक को बीमा कम्पनी द्वारा 25 प्रतिशत क्षतिपूर्ति तात्कालिक भुगतान करने का प्रावधान है। बीमा कम्पनी द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में क्षतिपूर्ति के पेटे किये गये तात्कालिक भुगतान का मौसम के अंत में फसल पर निर्धारित संख्या में सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर आंकलित कुल देय क्षतिपूर्ति की धनराशि से समायोजित किया जायेगा। 
जिला कलक्टर ने बीमित कृषकों को तात्कालिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिये हलका राजस्व पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक एवं बीमा कम्पनी द्वारा तहसीलवार नियुक्त प्रतिनिधि की संयुक्त टीम द्वारा जिले के टिड्डी प्रभावित क्षेत्र में फिल्ड का संयुक्त रूप से तत्काल सर्वे कर अधिसूचित फसलों की उपज में हुए नुकसान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कलक्टर ने बीमा कम्पनी के जिला समन्वयक को अतिरिक्त कार्मिक लगाकर फिल्ड सर्वे के निर्देश दिये। 
जिला कलक्टर श्री नकाते ने बताया कि जिले में टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान के आंकलन के लिये प्रारम्भिक सर्वे एवं विशेष गिरदावरी करवाये जाने हेतु पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है। जिले में टिड्डी से फसलों की उपज में हुए नुकसान की शिकायत प्रत्येक कृषक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नही होने अथवा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर नुकसान की सूचना नही देने के संबंध में कृषक को बाध्य नही करने एवं संबंधित कृषि सहायक निदेशक, बैंक के माध्यम से सूचना मिलने व व्यक्तिगत कृषक की फसल को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान को सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तत्काल सहायता के लिये पात्र मानकर सहायता दी जाये। 
टिड्डी के प्रकोप से प्रभावित किसान बीमा कम्पनी एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के टोल फ्री नम्बर 18002660700 पर नुकसान की सूचना दे सकते है। इसके अलावा बीमा कम्पनी के जिला समन्वयक श्री तन्नु जैन के मोबाईल नम्बर 7357298197 तथा तहसील स्तर पर नियुक्त समन्वयक रावला में मोबाईल नम्बर 8094185831 पता किसान सेवा केन्द्र रावला, घडसाना क्षेत्र के समन्वयक के मोबाईल नम्बर 9549581119 पता किसान सेवा केन्द्र घडसाना, अनूपगढ क्षेत्र के समन्वयक के मोबाईल नम्बर 8696144436 पता कार्यालय सहायक निदेशक कृषि अनूपगढ, रायसिंहनगर क्षेत्र के समन्वयक के मोबाईल नम्बर 9983360997 पता कार्यालय सहायक निदेशक कृषि रायसिंहनगर से संपर्क कर फसल नुकसान की सूचना किसान दे सकेगें।
बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी, बीमा कम्पनी के जिला समन्वयक श्री तनु जैन सहित डीएलएमसी के सदस्य उपस्थित थे। 

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