कोरोना वायरस संक्रमण एवं बचाव
होम क्वानटाईन का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज होगा
श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने बताया कि कोविड-19 के तहत नागरिको को ए, बी व सी श्रेणी में विभक्त किया गया है। इसी संदर्भ में सी श्रेणी के नागरिक जो स्वस्थ है, लेकिन बाहरी जिलों से व राज्यों से आए है, उन्हे होम क्वारनटाईन यानी अपने घर में ही रहना है। ऐसे नागरिक घर से बाहर निकलते है, तो संबंधित के विरूद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज होगी।
जिला कलक्टर श्री नकाते ने बताया कि ग्राम स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे काम कार्य करेगा तथा होम क्वारटाईन वाला व्यक्ति घर से बाहर घूमता है तो इसकी सूचना उपखण्ड स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष को देनी होगी। पडौसी या अन्य जागरूक नागरिक भी सूचना दे सकते है।
ए,बी व सी श्रेणी इस प्रकार है
जिला कलक्टर ने बताया कि केटेगिरी ए में बुखार, खांसी व श्वास लेने में तकलीफ के लक्षण प्रारम्भ होने से 14 दिवस पूर्व यदि किसी भी यात्री ने अन्य राज्यों में यात्रा की हो तो उन्हे तुरन्त प्रभाव से कोरोना हेतु चिन्हित किये गये आईसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाना सुनिश्चित करे। श्रेणी बी में अन्य राज्यों से यात्रा करके आने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियो, हाईपरटेंशन, डाॅयबीटीज, अस्थ्मा जैसी बीमारियों से ग्रसित रोगियों में बुखार, खांसी व श्वास लेने में तकलीफ के लक्षण ना होने पर भी तुरन्त प्रभाव से अगले 14 दिवस तक कोरोना के लिए चिन्हित क्वारनटाईन में भर्ती किया जाए। श्रेणी सी में अन्य राज्यों से यात्रा करके आने वाले व्यक्तियों में बुखार, खांसी व श्वास लेने में तकलीफ के लक्षण ना होने पर अगले 14 दिवस के लिए होम क्वारनटाईन में रखा जाना सुनिश्चित करे।
ग्राम स्तर के नियंत्रण कक्ष के उत्तरदायित्व
श्री नकाते ने बताया कि ग्राम स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे कार्य करेंगा। ग्राम स्तर पर क्वारनटाईन की व्यवस्था करनी है, लेकिन आदेश से पूर्व किसी नागरिक को रूकवाना नही है। बाहर से आने वाले नागरिकों को चिन्हित करना है तथा जिन नागरिकों को होम क्वारनटाईन किया हुआ है, उनकी सत्त निगरानी रखनी है। जिला व राज्य स्तर की सीमाओं के पास जो गांव बसे है, उनमें विशेष सतर्कता रखनी है। कोई नागरिक कच्चे रास्तों से गांव पहंुचा है, तो उसकी सूचना ब्लाॅक स्तर पर देनी है। गांव में जो लाभार्थी है उनका सत्यापन कर सूचना एसडीएम को देनी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में स्वास्थ्य जांच के लिए आने पर सहयोग करे। गांव में राशन की कमी, महत्वपूर्ण जानकारी या मेडिकल
एमरजेंसी होने की सूचना उपखण्ड स्तर के नियंत्राण कक्ष एवं ब्लाॅक बीसीएमएचओं के नियंत्रण कक्ष को देनी होगीं।
नगापालिका स्तर पर कार्य
जिला कलक्टर ने बताया कि नगरपालिका द्वारा भी नियंत्रण कक्ष संचालित किया जाएगा तथा 24 घण्टे कार्यरत रहेगा। अपने क्षेत्र में लाभार्थियों का सत्यापन व सूचियां, स्वास्थ्य टीम का सहयोग व महत्वपूर्ण जानकारी एसडीएम को देंगे।
राज्य, जिला की सीमा पर गुड्स के वाहन ही आ -जा सकेंगे
जिला कलक्टर श्री नकाते ने बताया कि अन्तर्राज्यीय एवं अन्य जिलों की सीमाओं पर केवल अत्यआवश्यक वस्तुओं के गुड्स के वाहन ही आवागमन कर सकेंगे। अन्य प्रकार के वाहनों के पास व्यवस्था बंद कर दी है। मेडिकल एमरजेंसी के लिए तथ्यों के आधार पर संबंधित एसडीएम पास देंगे। प्रसव वाली महिला को पास की आवश्कता नही है। गंभीर रोगी जो सीएससी से रैफर हुआ है तथा बाहर जाना है, उन्हे एसडीएम द्वारा अनुमति दी जाएगी तथा इसकी सूचना जिला मुख्यालय को देनी होगी।
दूसरे जिलों के कार्मिक भी नही आ सकेंगे
जिला कलक्टर श्री नकाते ने बताया कि जिले के बाहर के जिलों के नाागरिक जिले में नही आ सकेंगे। अन्य राज्यों से भी नही आ सकेंगे। दूसरे जिलों से जो कार्मिक आवश्यक सेवाओं में लगे है, वे भी नही आ सकेंगे। ऐसे कार्मिको को आगामी दो दिवस में कार्य स्थल पर रहने की आवश्यक व्यवस्था करनी होगी।
अफवाह फैलाने पर होगी कार्यवाही
श्री नकाते ने बताया कि कोविड-19 के दौरान कोई नागरिक सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाते है, उनके विरूद्ध विभिन्न धाराओं में कडी कार्यवाही होगी। पुलिस द्वारा जिले में ऐसी कार्यवाही की गई है।
तब्लीगी जमात से आए नागरिक
तब्लीगी जमात में भाग लेकर आने वाले 51 नागरिकों को निगरानी में रखा है, उनमें से 37 को चितलांगिया भवन में क्वारनटाईन किया है तथा 14 नागरिक जिनके जांच नमूने लिए है, उन्हे चिकित्सालय के आईसोलेशन में रखा गया है। जिले में अब तक 94 नागरिकों के नमूने लिए गए है, जिनमें 63 के नेगेटिव है शेष की जांच रिपोर्ट आनी है। आज 14 जांच नमूने और भेजे गये है।
राशन किट व फूड पैकेट का वितरण
जिला कलक्टर ने बताया कि कोविड-19 के दौरान धारा 144 व लाॅकडाउन के कारण गरीब, जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद की जा रही है। जिले में अब तक 80,883 परिवारों को राशन किट प्रदान की गई है तथा जरूरतमंद 7,743 नागरिकों को फूड पैकेट दिए गए है, जिसमें संस्थाओं का भी सहयोग रहा है। जिले में लगभग 45 फूड कैम्प संचालित है।
कोरोना रिलीफ फण्ड
बीएलओ व एसडीएम के माध्यम से राशि भिजवाई जा सकती है
जिला कलक्टर ने बताया कि कोविड-19 के दौरान प्रभावितों की मदद के लिए जिला मुख्यालय पर कोरोना रिलीफ फण्ड श्रीगंगानगर के नाम से बैंक खाता प्रारम्भ किया है। जिले का कोई नागरिक जो लाॅकडाउन के कारण घरों से नही निकल सकते वे आॅनलाईन बैंकिंग से या संबंधित बीएलओ या उपखण्ड स्तर पर एसडीएम के माध्यम से अकाउन्ट पेय चैक कोरोना रिलीफ फण्ड श्रीगंगानगर के नाम से दे सकते है। बैंक खाते का नाम कोरोना रिलीफ फण्ड श्रीगंगानगर, एचडीएफसी बैंक खाता 50100325041802 आईएफसी कोड एचडीएफसी 0000505 श्रीगंगानगर के नाम से जमा करवा सकते है। सहयोग के लिए चैक के माध्यम से दी गई राशि जिला मुख्यालय तक पहुंचेगी, जो जरूरतमंद परिवारों के काम आएगी।
होम क्वानटाईन का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज होगा
श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने बताया कि कोविड-19 के तहत नागरिको को ए, बी व सी श्रेणी में विभक्त किया गया है। इसी संदर्भ में सी श्रेणी के नागरिक जो स्वस्थ है, लेकिन बाहरी जिलों से व राज्यों से आए है, उन्हे होम क्वारनटाईन यानी अपने घर में ही रहना है। ऐसे नागरिक घर से बाहर निकलते है, तो संबंधित के विरूद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज होगी।
जिला कलक्टर श्री नकाते ने बताया कि ग्राम स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे काम कार्य करेगा तथा होम क्वारटाईन वाला व्यक्ति घर से बाहर घूमता है तो इसकी सूचना उपखण्ड स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष को देनी होगी। पडौसी या अन्य जागरूक नागरिक भी सूचना दे सकते है।
ए,बी व सी श्रेणी इस प्रकार है
जिला कलक्टर ने बताया कि केटेगिरी ए में बुखार, खांसी व श्वास लेने में तकलीफ के लक्षण प्रारम्भ होने से 14 दिवस पूर्व यदि किसी भी यात्री ने अन्य राज्यों में यात्रा की हो तो उन्हे तुरन्त प्रभाव से कोरोना हेतु चिन्हित किये गये आईसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाना सुनिश्चित करे। श्रेणी बी में अन्य राज्यों से यात्रा करके आने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियो, हाईपरटेंशन, डाॅयबीटीज, अस्थ्मा जैसी बीमारियों से ग्रसित रोगियों में बुखार, खांसी व श्वास लेने में तकलीफ के लक्षण ना होने पर भी तुरन्त प्रभाव से अगले 14 दिवस तक कोरोना के लिए चिन्हित क्वारनटाईन में भर्ती किया जाए। श्रेणी सी में अन्य राज्यों से यात्रा करके आने वाले व्यक्तियों में बुखार, खांसी व श्वास लेने में तकलीफ के लक्षण ना होने पर अगले 14 दिवस के लिए होम क्वारनटाईन में रखा जाना सुनिश्चित करे।
ग्राम स्तर के नियंत्रण कक्ष के उत्तरदायित्व
श्री नकाते ने बताया कि ग्राम स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे कार्य करेंगा। ग्राम स्तर पर क्वारनटाईन की व्यवस्था करनी है, लेकिन आदेश से पूर्व किसी नागरिक को रूकवाना नही है। बाहर से आने वाले नागरिकों को चिन्हित करना है तथा जिन नागरिकों को होम क्वारनटाईन किया हुआ है, उनकी सत्त निगरानी रखनी है। जिला व राज्य स्तर की सीमाओं के पास जो गांव बसे है, उनमें विशेष सतर्कता रखनी है। कोई नागरिक कच्चे रास्तों से गांव पहंुचा है, तो उसकी सूचना ब्लाॅक स्तर पर देनी है। गांव में जो लाभार्थी है उनका सत्यापन कर सूचना एसडीएम को देनी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में स्वास्थ्य जांच के लिए आने पर सहयोग करे। गांव में राशन की कमी, महत्वपूर्ण जानकारी या मेडिकल
एमरजेंसी होने की सूचना उपखण्ड स्तर के नियंत्राण कक्ष एवं ब्लाॅक बीसीएमएचओं के नियंत्रण कक्ष को देनी होगीं।
नगापालिका स्तर पर कार्य
जिला कलक्टर ने बताया कि नगरपालिका द्वारा भी नियंत्रण कक्ष संचालित किया जाएगा तथा 24 घण्टे कार्यरत रहेगा। अपने क्षेत्र में लाभार्थियों का सत्यापन व सूचियां, स्वास्थ्य टीम का सहयोग व महत्वपूर्ण जानकारी एसडीएम को देंगे।
राज्य, जिला की सीमा पर गुड्स के वाहन ही आ -जा सकेंगे
जिला कलक्टर श्री नकाते ने बताया कि अन्तर्राज्यीय एवं अन्य जिलों की सीमाओं पर केवल अत्यआवश्यक वस्तुओं के गुड्स के वाहन ही आवागमन कर सकेंगे। अन्य प्रकार के वाहनों के पास व्यवस्था बंद कर दी है। मेडिकल एमरजेंसी के लिए तथ्यों के आधार पर संबंधित एसडीएम पास देंगे। प्रसव वाली महिला को पास की आवश्कता नही है। गंभीर रोगी जो सीएससी से रैफर हुआ है तथा बाहर जाना है, उन्हे एसडीएम द्वारा अनुमति दी जाएगी तथा इसकी सूचना जिला मुख्यालय को देनी होगी।
दूसरे जिलों के कार्मिक भी नही आ सकेंगे
जिला कलक्टर श्री नकाते ने बताया कि जिले के बाहर के जिलों के नाागरिक जिले में नही आ सकेंगे। अन्य राज्यों से भी नही आ सकेंगे। दूसरे जिलों से जो कार्मिक आवश्यक सेवाओं में लगे है, वे भी नही आ सकेंगे। ऐसे कार्मिको को आगामी दो दिवस में कार्य स्थल पर रहने की आवश्यक व्यवस्था करनी होगी।
अफवाह फैलाने पर होगी कार्यवाही
श्री नकाते ने बताया कि कोविड-19 के दौरान कोई नागरिक सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाते है, उनके विरूद्ध विभिन्न धाराओं में कडी कार्यवाही होगी। पुलिस द्वारा जिले में ऐसी कार्यवाही की गई है।
तब्लीगी जमात से आए नागरिक
तब्लीगी जमात में भाग लेकर आने वाले 51 नागरिकों को निगरानी में रखा है, उनमें से 37 को चितलांगिया भवन में क्वारनटाईन किया है तथा 14 नागरिक जिनके जांच नमूने लिए है, उन्हे चिकित्सालय के आईसोलेशन में रखा गया है। जिले में अब तक 94 नागरिकों के नमूने लिए गए है, जिनमें 63 के नेगेटिव है शेष की जांच रिपोर्ट आनी है। आज 14 जांच नमूने और भेजे गये है।
राशन किट व फूड पैकेट का वितरण
जिला कलक्टर ने बताया कि कोविड-19 के दौरान धारा 144 व लाॅकडाउन के कारण गरीब, जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद की जा रही है। जिले में अब तक 80,883 परिवारों को राशन किट प्रदान की गई है तथा जरूरतमंद 7,743 नागरिकों को फूड पैकेट दिए गए है, जिसमें संस्थाओं का भी सहयोग रहा है। जिले में लगभग 45 फूड कैम्प संचालित है।
कोरोना रिलीफ फण्ड
बीएलओ व एसडीएम के माध्यम से राशि भिजवाई जा सकती है
जिला कलक्टर ने बताया कि कोविड-19 के दौरान प्रभावितों की मदद के लिए जिला मुख्यालय पर कोरोना रिलीफ फण्ड श्रीगंगानगर के नाम से बैंक खाता प्रारम्भ किया है। जिले का कोई नागरिक जो लाॅकडाउन के कारण घरों से नही निकल सकते वे आॅनलाईन बैंकिंग से या संबंधित बीएलओ या उपखण्ड स्तर पर एसडीएम के माध्यम से अकाउन्ट पेय चैक कोरोना रिलीफ फण्ड श्रीगंगानगर के नाम से दे सकते है। बैंक खाते का नाम कोरोना रिलीफ फण्ड श्रीगंगानगर, एचडीएफसी बैंक खाता 50100325041802 आईएफसी कोड एचडीएफसी 0000505 श्रीगंगानगर के नाम से जमा करवा सकते है। सहयोग के लिए चैक के माध्यम से दी गई राशि जिला मुख्यालय तक पहुंचेगी, जो जरूरतमंद परिवारों के काम आएगी।
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