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किसान ई-पास के माध्यम से श्री गंगानगर कृषि उपज मंडी में जिन्स खरीद प्रारम्भ जिला कलक्टर ने वीसी के माध्यम से व्यवस्थाओं की दी जानकारी


  • किसान ई-पास के माध्यम से श्री गंगानगर कृषि उपज मंडी में जिन्स खरीद प्रारम्भ
  • जिला कलक्टर ने वीसी के माध्यम से व्यवस्थाओं की दी जानकारी
  • फसल खरीद को लेकर सीएम व उच्चाधिकारियों की थी वीसी
 श्रीगंगानगर,।(सतवीर मेहरा) वर्तमान में जिला श्री गंगानगर में रबी फसलों की कटाई एवं थै्रसिंग का कार्य जारी है। कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण लागू लाॅक डाउन के चलते किसानों को अपनी जिन्स मण्ड़ी में लाकर बेचने की व्यवस्था को सुचारू करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए किसान ई-पास की व्यवस्था श्रीगंगानगर की मुख्य अनाज मण्ड़ी में लागू करने की अनुमति जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जारी की गई है। 
यह योजना राज्य में श्री गंगानगर जिले में सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के रुप मेें प्रारम्भ की जा रही है। इस प्रक्रिया में आढ़तिया के द्वारा कृषक की ओर से किसान ई-पास एवं गूगल प्ले स्टोर से लिंक आरएसएमपी राजकनेक्ट मोबाईल एप से डाउनलोड़ कर किसान का रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह रजिस्ट्रेशन मंडी प्रांगण में आवंटी फर्मों को रोटेशनवार ही करना होगा। खरीद प्रारम्भ के प्रथम दिवस मंडी प्रांगण की 01, 11, 21, 31....... द्वितीय दिवस 02, 12, 22 32........ अर्थात 10-10 के अन्तर से दुकान न. के आढ़तियें द्वारा तीन कृषकों का रजिस्ट्रेशन किया जावेगा। मंडी प्रांगण में आवक को मर्यादित करने के लिए मण्ड़ी सचिव किसानों को निर्धारित संख्या में पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह संपूर्ण प्रक्रिया आॅनलाईन होगी। प्रतिदिन जारी पास की सूचना संबधित तहसीलदार, थाना प्रभारी को दी जावेगी व संबंधित कृषक को कृषि उपज मण्डी व संबंधित आड़तिया द्वारा सूचित किया जावेगा। बिना पास के व्यापारी व श्रमिकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रति दुकान, दुकान मालिक व एक सहायक तथा चार श्रमिक छनाई व तुलाई के लिए तथा दो श्रमिक लोड़िग व अनलोड़िग के लिए अनुमत किये जायेगें। व्यापारियों, उनके सहायकों तथा श्रमिकों को मण्ड़ी सचिव द्वारा पास जारी कर उनके प्रवेश की व्यवस्था एक ही गेट से की जावेगी। किसानों व उनके टैªक्टर ट्रालियों के प्रवेश की व्यवस्था दूसरे गेट से की जावेगी। 
 मण्ड़ी सचिव, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी मण्ड़ी प्रागंण का भ्र्रमण कर निर्देशानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करेगें। मजदूरों के आवक व जावक के समय थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण करवाया जावेगा। रैण्डम के आधार पर कोरोना टैस्ट भी करवाया जावेगा। मण्ड़ी में आने वाले श्रमिकों, व्यापारियों को कोविड-19 एपhttps://bitly/3aDOCHU लिंक डाउनलोड़ कर इटरनेट जारी रखना पड़ेगा ताकि जियो फ्रेसिंग सुनिश्चित की जा सकें। परिवहन व्यवस्था के तहत ट्रेक्टर, ट्रक खाली अथवा जिन्स से भरे हुए होने पर पास की आवश्यकता नही होगी। इसके अतिरिक्त मंडी प्रांगण में लौडिंग व गोदाम में अनलोडिंग की लेबर एक ही रहेगी। तुलाई व्यवस्था के तहत धर्मकांटा का चयन आढ़तिया व किसान के संबंधों के आधार पर परस्पर सहमति, विश्वास के अनुसार किया जावेगा। सुरक्षा व्यवस्था के प्रबन्ध में एक पुलिस तथा 4 होमगार्ड जवान प्रत्येक प्रवेश द्वार पर नियुक्त रहेगें। इसी प्रकार एक पुलिस तथा 4 होमगार्ड जवान प्रत्येक ब्लाॅक में उपस्थित रहेगें। प्रत्येक 2 घण्टे के बाद पुलिस की मोबाईल वेन द्वारा मंडी प्रांगण में गश्त की जावेगी। मंडी प्रांगण की निगरानी सीसीटीवी कैमरों तथा ड्रोन के माध्यम से की जावेगी। मंडी सचिव द्वारा भी मंडी प्रांगण का निरन्तर भ्रमण किया जावेगा।
  जिला कलक्टर ने बताया कि इस प्रकार सामान्य परिस्थितियों की तुलना में लाॅक डाउन के दौरान की जाने वाली प्रस्तावित व्यवस्था से 600 व्यापारियों तथा सहायक के स्थान पर 60 व्यापारी व सहायक 1800 श्रमिकों के स्थान पर 180 श्रमिक 251 दुकानों के स्थान पर 30 दुकानों पर, 2000 किसानों के स्थान पर 90 किसानों की 25000 क्विं0 मात्रा के स्थान पर 7000 क्ंिव0 कृषि जिन्स क्रय की जा सकेगी। इस व्यवस्था से 5 प्रतिशत किसानों के माध्यम से 28 प्रतिशत कृषि जिन्स क्रय की जा सकेगी। इस दौरान सोशल डिसटेंस की पुख्ता व्यवस्था की जावेगी। 

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