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कोविड-19 जांच लैब आगामी 10 दिवस में प्रारम्भ की जाये- जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

बाहरी क्षेत्र से आने वाले नागरिकों को होम क्वारनटाईन की पालना कड़ाई से हो
कोविड-19 जांच लैब आगामी 10 दिवस में प्रारम्भ की जाये
श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण एवं बचाव के दौरान वर्तमान समय में बाहर से आ रहे प्रवासियों, आईएलआई के रोगियों तथा जेल बंदियों के अलावा फ्रंट लाईन में कार्य करने वाले वाॅरियर्स के जांच नमूने लिये जाकर जांच करवाई जाये। दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों को 14 दिन का पृथक वास की पालना कड़ाई से करवाई जाये। 
जिला कलक्टर बुधवार को माननीय मुख्यमंत्री एवं जयपुर स्तरीय उच्च अधिकारियों की वीसी के पश्चात आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले नागरिकों की जांच के साथ-साथ उन्हें 14 दिवस का होम क्वारनटाईन किया जाये। अगर किसी नागरिक में कोई एक भी लक्षण है तो उनके नमूने अवश्य लिये जाये। होम क्वारनटाईन व संस्थागत क्वारनटाईन की कड़ाई से पालन सुनिश्चित की जाये। क्वारनटाईन की अवहेलना करने पर कानूनी कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि हाई रिस्क गु्रप की सघन निगरानी की जाये। 
10 दिवस में जांच लैब तैयार की जावे
जिला कलक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पीएमओ को निर्देश दिये है कि कोविड-19 के लिये स्वीकृत जांच लैब आगामी 10 दिवस में प्रारम्भ की जाये। जांच लैब के लिये 3.76 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। जांच से संबंधित सभी उपकरण मेडिकल काॅलेज बीकानेर के माध्यम से उपलब्ध होगें। उपकरण प्राप्त करने के कार्य में भी तेजी लाई जाये। जिला चिकित्सालय के फिजियोथेरेपी विभाग में कोविड-19 जांच लैब स्थापित होगी। डाॅक्टर सतीश को जांच का प्रशिक्षण देने के लिये बीकानेर भिजवाये गये है। 
सावधानियों को आम जीवन में ढ़ालना होगा
जिला कलक्टर ने कहा कि कोविड-19 के दौरान आईसीएमआर की गाईडलाईन के अनुसार सावधानियों को आमजीवन में ढालना होगा, जिससे हम सुरक्षित रहने के साथ-साथ अन्यों को सुरक्षित रख पायेगें। सार्वजनिक स्थलों पर प्रत्येक नागरिक को मास्क का उपयोग करना होगा। उपयोग नही करने पर कार्यवाही होगी। सामाजिक दूरी को भी अपनी आदत में शामिल करना होगा। भीड़ वाले स्थानों पर ज्यादा जरूरी होने तक न जाये। अधिक उम्र के नागरिकों व बच्चों को घर पर ही रहना चाहिए। लाॅकडाउन के दौरान धारा 144 प्रभावी है। धारा 144 में पांच से अधिक नागरिक इकठ्ठे नही हो सकते। 
उन्होंने कहा कि सामान्य जीवन में प्रतिदिन अपने कार्यालय स्थल व सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के अलावा अन्य रोगियों का भी विशेष ध्यान रखना होगा। मातृ-शिशु सुरक्षा, टी.बी. के रोगियों, टीकाकरण, परिवार कल्याण के कार्यों को भी किया जाये। मोबाईल ओपीडी वैन के माध्यम से भी अधिकांश क्षेत्र को कवर किया जा सकता है। 
पुलिस अधीक्षक श्री हेमन्त शर्मा ने कहा कि लाॅकडाउन 4 के दौरान सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन की पालना सुनिश्चित की जाये। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग नही करने, सामाजिक दूरी की पालना नही करने, गुट्खा, जरदा का विक्रय या सेवन करने पर एक अभियान के रूप में कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस महामारी के समय में नियमों की पालना करना प्रत्येक नागरिक के हित में है। नियमों की पालना से ही इस महामारी से बचा जा सकता है। 
वीसी में एडीएम प्रशासन डाॅ. गुंजन सोनी, एडीएम सर्तकता श्री अरविन्द जाखड़, न्यास सचिव डाॅ. हरितिमा, राजस्व अपील अधिकारी श्री करतार सिंह पूनिया, एसडीएम श्री उम्मेद सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सहीराम, सीएमएचओ डाॅ. गिरधारी लाल, पीएमओ डाॅ. के.एस.कामरा, आरसीएचओ डाॅ, एचएस बराड़, डाॅ. पवन सैनी, डाॅ. करण आर्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 

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