श्रीगंगानगर,। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिले इसको लेकर समय-समय पर नमूने लिए जाते है। नमूना अमानक पाए जाने पर जुर्माने का प्रावधान है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन डाॅ0 गुंजन सोनी ने बताया कि श्रीविजयनगर की बालाजी प्रोडेक्ट का 2/2020 सरकार बनाम बालाजी प्रोडेक्ट का कुकिंग आॅयल गीताजंली रिफाईंड सोयाबीन तैल सब स्टण्र्ड पाए जाने पर 7 लाख रूपयें का जुर्माना तथा इसी फर्म का हल्दी पाउडर अमानक पाए जाने पर 3 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है।डाॅ0 सोनी ने बताया कि खाद्य वस्तुओं में किसी प्रकार की मिलावट दण्डनीय है। उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिले इसको लेकर राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा के निर्देशन में वर्तामान में भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य वस्तुओं के विक्रेता निर्धारित मानकों के अनुसार खाद्य वस्तुएं विक्रय करे।
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