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सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भौतिक सत्यापन नवम्बर व दिसम्बर माह में

श्रीगंगानगर, एक नवम्बर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन दो माह नवम्बर व दिसम्बर 2020 का 31 दिसम्बर 2020 किया जाएगा।

 जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों के अनुसार प्रथम बार एक अक्टूबर 2020 के उपरान्त स्वीकृत प्राप्त पेंशनर्स के अतिरिक्त समस्त का माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2020 में वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना है एवं एक अक्टूबर 2020 के उपरान्त स्वीकृत प्राप्त कुल पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आगामी वर्ष 31 दिसम्बर किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया के संबंध में आदेशों के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन प्रति वर्ष माह 31 दिसम्बर तक आवश्यक रूप से किया जाए। यदि किसी पेंशन की पेंशन प्रथम बार इस अवधि में तीन माह के भीतर स्वीकृत की गई तो उसका वार्षिक भौतिक सत्यापन आगामी वर्ष 31 दिसम्बर तक किया जाएगा। समस्त पेंशनर्स को इसकी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए सभी स्वीकृत अधिकारी के द्वारा प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया से प्रेस विज्ञप्ति एवं प्रचार का उपयोग किया जाकर भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारियों के पास यदि पेंशनर्स के मोबाईल व फोन नम्बर उपलब्ध है तो उन्हे भौतिक सत्यापन के संबंध में जानकारी एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। पेंशनधारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र व ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों के माध्यम से भी प्रेषित की जाएगी।
जिला कलक्टर श्री वर्मा ने बताया कि अंगुली छाप सत्यापन होने में कोई कठिनाई आने पर पेंशन के आधार, जनआधार में रजिस्ट्रेट मोबाईल पर एकबारीय पासवर्ड के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा। दोनो प्रक्रिओं में किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नही होने की स्थिति में कियोस्कधारक द्वारा उस पेंशनर की वैब कैमरा से फोटो लेने के बाद उस पेंशनर के अप्रमाणित डेटा पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) को भिजवाया जाएगा। ऐसे मामलों में पेंशनर्स के पंेशन स्वीकृकर्ता के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर पेंशन स्वीकृकर्ता अधिकारी पेंशनर्स की उपलब्ध अन्य डेटा प्रमाणित करेगा। इसके पश्चात उस पेंशनर की वाषिक भौतिक सत्यापन की कार्यवाही को पूर्ण माना जाएगा और डेटा में भी चिन्हित किया जाएगा। वर्णित प्रक्रियाओं में से किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष माह दिसम्बर तक ( 31 दिसम्बर तक) दो माह की अवधि किया जाएगा। यदि इस अवधि में (प्रतिवर्ष माह नवम्बर-दिसम्बर में) किसी पेंशनर्स द्वारा जनाधार से जुडी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमेक्ट्रिक अथवा एकबारीय पासवर्ड के माध्यम से लिया गया हो (यथा राशन, चिकित्सा बीमा योजना आदि) तो ऐसे पेंशनर्स को पृथक से भौतिक सत्यापन करवाने की आवश्यकता नही है।
उन्होनेे बताया कि ऐसे पेंशनर्स जो अत्यधिक वृद्धावस्था शारीरिक अस्वस्थता अथवा जानकारी के अभाव में निर्धारित अवधि में वार्षिक भौतिक सत्यापन नही करवा पाए है, तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी) का दायित्व होगा कि वार्षिक सत्यापन हेतु निर्धारित अवधि (दो माह नवम्बर-दिसम्बर 2020) के पश्चात अगले वर्ष एक माह में ऐसे पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय सत्यापन अधिकारी (शहरी क्षेत्र अधिशाषी अधिकारी व ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार) के माध्यम से आवश्यक रूप से किया जाएगा। प्रति वर्ष दिसम्बर माह के उपरान्त जिन पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन नही होता है, उनकी पेंशन राशि का भुगतान रोक दिया जाएगा। क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन अधिकारियों का दायित्व है कि वे निर्धारित अवधि में सभी पेंशनर्स का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी पेंशनर के विधमान होने एवं पात्रा होन के उपरान्त भी भौतिक सत्यापन के अभाव में पेंशन राशि का भुगतान रोके जाने की स्थिति में संबंधित भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। भौतिक सत्यापन पश्चात जो पेंशनर्स पेंशन हेतु पात्र नही पाए अथवा जिन पेंशनर्स की मृत्यु हो गई हो उनके नाम पेंशनर्स की आॅनलाईन सूची से हटाया जावे तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि समस्त पात्र पेंशनर्स को निर्बाध रूप से निर्धारित अवधि में पेंशन राशि प्राप्त हो सके। समस्त स्वीकृत अधिकारी एक नवम्बर से 15 दिसम्बर 2020 तक पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे।

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