श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिन काश्तकारों की शिकायतें आती है, उनका समयानुसार निस्तारण किया जाना चाहिए। फसल बीमा योजना के अनुसार जिन किसानों की फसल विभिन्न प्रकार की आपदाओं के कारण नुकसान होने पर उसका सर्वें इत्यादि समय पर होना चाहिए। अगर किसान भुगतान से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत प्रस्तुत करता है, तो उसका निपटारा भी त्वरित गति से किया जाये।
जिला कलक्टर श्री वर्मा बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाहाॅल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर गठित जिला निगरानी समिति की बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना मे ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, चक्रवात आदि बेमौसम वर्षा, रोग कीटों के कारण एवं अप्राकृतिक आपदा से फसल का नुकसान होने पर संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम दिया जाकर किसान के नुकसान की भरपाई की जाती है।उपनिदेशक कृषि ने बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना राज्य सरकार स्तर पर जारी की जाती है। बीमा के लिये किसान को आधार नम्बर, भूमि के दस्तावेज, बैंक की पासबुक, मोबाईल नम्बर इत्यादि की आवश्यकता रहती है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों का बीमा निर्धारित प्रीमियम के अनुसार किया जाता है।
बैठक में बताया गया कि रबी 2020-21 में 1 लाख 88 हजार 686 किसानों ने बीमा करवाया है। रबी 2019-20 में 1 लाख 99 हजार 756 किसानों ने फसल बीमा करवाया, जिनमें 9344 किसानों को लाभान्वित कर 127.79 लाख का क्लेम दिया गया। रबी 2018-19 में 9402 किसानों को 3520.71 लाख का क्लेम, रबी 2017-18 में 1658 किसानों को 1592.58 लाख का क्लेम दिया गया।
बैठक में कृषि विभाग के उपनिदेशक श्री जी.आर.मटोरिया, एलडीएम श्री सतीश कुमार जैन, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री चन्द्रेश कुमार शर्मा, उप परियोजना निदेशक आत्मा श्री हरबंश सिंह तथा किसान दलीप सिंह सहित एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के पदाधिकारी एवं विभिन्न बीमा कम्पनियों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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