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फसल बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2021 जरूर पढ़े पूरी खबर

 प्रधानमंत्राी फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2021 हेतु अधिसूचना जारी

फसल बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2021
श्रीगंगानगर, । खरीफ 2021 के लिए प्रधानमंत्राी फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2021 हेतु अधिसूचना जारी की गयी है जिसके अनुसार श्रीगंगानगर जिले में कपास, ग्वार, धान, मूंग, मूंगफली, बाजरा, मोठ व तिल की फसलों को बीमा करवाने के लिए अधिसूचित किया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार ऋणी कृषकों की फसलों का अनिवार्यता के आधार पर फसल बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा। बीमा की अंतिम तिथि तक ऋण लेने वाले सभी कृषकों का इस योजनान्तर्गत बीमा करना बैंको के लिए अनिवार्य होगा। ऋणी कृषकों का प्रीमियम उनके ऋण खातों से वसूल किया जायेगा। गैर ऋणी व बटाईदार कृषक अपनी फसलों का बीमा स्वैच्छिक आधार पर निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक की संस्थाओं एवं सी.एस.सी. के माध्यम से करवा सकेगें। गैर ऋणी कृषकों को स्वप्रमाणित जमाबंदी जिसमे खसरा नं0 में बोयी गयी फसल की नवीनतम जानकारी देना अनिवार्य होगा एवं स्वंय का घोषणा पत्र देना भी अनिवार्य होगा। बीमा पत्र में गैर ऋणी कृषक को अपना आधार क्रमांक, भामाशाह क्रमांक, बैंक खाता संख्या मय शाखा का नाम व आईएफएससी कोड का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
 फसल बीमित राशि प्रति है0 कृषक द्वारा देय प्रीमियम अधिसूचित की गई फसल का स्तर कपास 303601518 समस्त तहसीलों में पटवार स्तर पर,ग्वार 35167703, मूंग 46212 924 श्री विजयनगर के अतिरिक्त समस्त तहसीलों में पटवार स्तर पर, धान 71295 1426 विजयनगर व सूरतगढ़ पटवार स्तर पर व अनूपगढ़ में तहसील स्तर पर, बाजरा 28245 565 श्रीगंगानगर, रायसिहंनगर, पदमपुर, अनूपगढ़ व सूरतगढ़ तहसील स्तर पर, मूंगफली  113865  2277 केवल सूरतगढ़ तहसील में पटवार स्तर पर, मोठ 18336 367 केवल सूरतगढ़ तहसील में तहसील स्तर पर, तिल 25983  520 देय प्रीमियम बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत तथा उद्यानिकी एवं वाणिज्यिक फसलों हेतु अधिकतम 5 प्रतिशत ही कृषक द्वारा वहन किया जायेगा। शेष राशि 50.50 प्रतिशत के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा देय हेागी।
 बीमित कृषकों को मार्गदर्शिका में वर्णित परिस्थितियों (जोखिमों) में बीमा आवरण उपलब्ध होगा, जिसमें खडी फसल (बुवाई से कटाई) में सूखा, लम्बी सूखा अवधि, बाढ़, जल प्लावन, कीट एवं व्याधि, प्राकृतिक आग एवं बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात एवं बवंडर से होने वाले उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा राज्य सरकार द्वारा सम्पादित फसल कटाई प्रयोगांे से प्राप्त उपज आकंडों के आधार पर। फसल कटाई उपरान्त सूखने के लिए खेत में काट कर फैला कर छोडी गयी फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान के लिए कटाई उपरान्त अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) की अवधि के लिए। अधिसूचित क्षेत्र के आंशिक कृषि भूमि क्षेत्र में ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग एवं जल प्लावन से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान।
जारी अधिसूचना के अनुसार प्रभावित कृषक को 72 घंटे के अन्दर सीधे श्रीगंगानगर जिले में फसल बीमा हेत अधिकृत बीमा कम्पनी एसबीआई जनरल इन्शोयरेन्स कम्पनी लि0 के टोल फ्री नम्बर1800-102-1111 पर तथा लिखित में अधिकतम 7 दिवस में अपने बैंक के माध्यम से अथवा कृषि विभाग के अधिकारियो के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है।
खरीफ 2021 में फसल बीमा करवाने वाले सभी ऋणी कृषकों से विशेष आग्रह है कि जिन्होने ऋण ले लिया है वे फसल बुवाई की वास्तविक स्थिति खसरा नं0 सहित संबंधित बैंक को लिखित में देकर मौके पर बोई गयी फसल का ही बीमा करवाना सुनिश्चित करें ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों में नुकसान होने पर प्रभावित कृषक को बीमा क्लेम मिल सके।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2016 से खरीफ 2020 तक का विवरण
वर्ष बीमा कंपनी का नाम बीमित कृषकों की संख्या बीमित क्षेत्रफल हैक्टेयर में कृषकों द्वारा देय प्रीमियम (करोड़ों में) कृषकों को देय क्लेम, (करोड़ों में) लाभान्वित कृषकों की संख्या, खरीफ 2016 यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी 165000 248000 16.3348.85 32588, खरीफ 2017 एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी 113892 146407 15.4165.82 49977, खरीफ 2018 109054 144532 23.93 247.97 67092, खरीफ 2019 128882 139917 22.84171.04 71095, खरीफ 2020 एसबीआई इश्योरेंस कंपनी 208870 250533  22.88184.21 76510 योग 725698 929389 101.39 717.89 297262, खरीफ 2016 से खरीफ 2020 तक 725698 कृषकों द्वारा 929389 हैक्टेयर फसलों का बीमा प्रधानमंत्राी फसल बीमा योजना अंतर्गत करवाया गया, जिसके विरूद्ध कृषकों द्वारा 101 करोड़ 39 लाख रूपये का भुगतान कृषक हिस्सा राशि के रूप में किया गया तथा कृषकों को 717 करोड़ 89 लाख का क्लेम प्राप्त हुआ है।

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