सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
प्रत्येक परिवार को मिलेगा 10 लाख का बीमा उपचार, 5 लाख दुर्घटना बीमाश्रीगंगानगर,। जिले के समस्त नागरिक स्वस्थ रहे एवं अस्वस्थ होने पर उन्हें तत्काल निःशुल्क उपचार मिल सके, इसको लेकर राजस्थान सरकार ने सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की है। इस योजना में प्रत्येक परिवार को 10 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य उपचार बीमा एवं 5 लाख रूपये की राशि तक का दुर्घटना बीमा का प्रावधान है।
जिला कलक्टर श्रीमती रूक्मणि रियार सिहाग ने बताया कि प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे तथा उन्हें समय पर स्वास्थ्य लाभ के लिये उपचार व दवाएं मिल सके, इसको लेकर राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इस योजना से अनेकानेक परिवार लाभान्वित हुए है। इस योजना में 10 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा के साथ-साथ 5 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा भी कवर है। सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ऐसी बीमा योजना है, जिसमें हर वर्ग का नागरिक लाभ ले सकता है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने वार्षिक बजट 2022-23 में 23 फरवरी 2022 को की है। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान की विशाल आबादी को सुरक्षा बीमा प्रदान करना है, जिनके पास जीवन बीमा नहीं है। इस बीमा योजना के तहत 0 रुपए वार्षिक प्रीमियम (फ्री प्रीमियम) पर दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। यह योजना उन सभी लोगों के लिए है, जो पहले से ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी है। राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु या अपंगता की स्थिति में बीमा राशि का दावा किया जा सकता है।
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत कवरेज उपलब्धता
इस योजना के तहत बीमा लेने वाले व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, या दुर्घटना में दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उसे सुरक्षा बीमा के रूप में 5 लाख रुपये की राशि मिल सकती हैं।
राजस्थान दुर्घटना बीमा योजना के लिए कौन कर सकता है आवेदन
राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए अलग से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जाएंगे। जो लोग पहले से ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी, वह इस योजना के अंतर्गत कवर किये जाएंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में शामिल होने पर धारक को प्रति वर्ष 0 रुपये की राशि प्रीमियम के रूप में देनी होगी। चिरंजीवी सुरक्षा बीमा योजना 1 साल के लिए वैध होगी, जिसे प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना होगा। इस योजना का लाभ केवल चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी लोग ही ले सकते हैं। बीमा योजना से जुड़ने के लिए जन आधार कार्ड होना जरूरी है। यदि किसी ग्राहक के पास 1 या अधिक बचत खाते हैं, तो वे किसी एक बचत खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
दुर्घटना बीमा योजना से जुड़ने के लिए क्या करे
इस बीमा योजना का हिस्सा बनने के लिए आवेदक को सबसे पहले अपना जन आधार कार्ड की जरूरत होगी। इसके बाद हर साल चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ऑनलाइन पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करना होगा। अगर किसी का संयुक्त खाता है, तो इस स्थिति में सभी खाताधारक इस योजना से जुड़ सकते हैं। साथ ही इस योजना से सिर्फ एक बैंक खाते से ही जुड़ सकते हैं। इस योजना के लिए धारक को प्रति वर्ष कोई प्रीमियम भुगतान नहीं करना होगा। सारी प्रीमियम राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना आवेदन फॉर्म
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए नागरिकों को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके लिए chiranjeevi.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस योजना में 1 जून से 31 मई तक एक साल का कवर है, जिसे प्रतिवर्ष ऑनलाइन माध्यम से नवीनीकृत करना होगा।
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