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हर घर तिरंगा कार्यक्रम

 हर घर तिरंगा कार्यक्रम

श्रीगंगानगर, । जिला कलक्टर श्रीमती रूक्मणि रियार सिहाग ने बताया कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त 2022 के दौरान हर घर झण्डा कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। राष्ट्रीय झण्डा तिरंगा को लगाने तथा झण्डा फहराने के नियम सहित आवश्यक सावधानियां के साथ-साथ प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी।
झंडा फहराने के नियम
उन्होंने बताया कि प्रत्येक नागरिक को झंडा संहिता का अनुपालन समझाना हैं। झंडा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। झंडे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्याेदय के उपरांत ध्वजारोहण किया जाना चाहिए तथा सूर्यास्त के साथ ही समापन के साथ इसे उतारना चाहिए। निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने वाले झंडों को उक्त समयावधि के उपरांत आदर भाव के साथ उतारकर सुरक्षित रखा जाएगा। तिथियों में संशोधन होने पर ध्यान रखें । झंडा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जाएगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए। हर घर पर झंडा विधिवत तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झंडा लगाया जाना निषेध होगा।
झंडा  तैयार करने के निर्देश
झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3ः2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए। झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा, मशीन से बना हुआ कपड़ा, सूती, पॉलीस्टर, ऊनी, सिल्क आदि हो सकती है। झण्डे तीन रंगों में उपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग को प्रयोग कर बनाये जायेंगे। सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए।
योजना का क्रियान्वयन-दिशा निर्देश
हर घर तिरंगा कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित झण्डा संहिता के बारे में जागरूकता सुनिश्चिता करना, प्रत्येक झण्डा बनाने वाले स्वयं सहायता समूह एवं अन्य संस्थानों को झण्डे के आकार (20 गुणा 30 इंच) के बारे में स्पष्ट निर्देश जारी करना, नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि नागरिकों को झण्डा फहराने की विधि तथा अन्य जानकारियों से स्पष्ट रूप से अवगत कराना, प्रत्येक जिले को हाउस होल्ड के अनुसार झण्डा फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।  

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