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राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च को


श्रीगंगानगर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर) जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आलोक सुरोलिया (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्रीगंगानगर के निर्देश पर इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च 2025 को जिले में किया जा रहा है।
 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्री गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु समस्त जिले के लिये कुल 13 बैंचस का गठन किया गया है। जिला मुख्यालय पर राजस्व न्यायालय की बैंच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में व तालुका मुख्यालय पर न्यायिक अधिकारीगण के साथ गठित की गई है। इसके साथ ही जिला मुख्यालय पर कुल 05 बैंचों का गठन किया गया है।
श्री तेनगुरिया ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दाण्डिक शमनीय अपराध, चैक अनादरण के मामले, बैंक ऋण संबंधी मामले, मोटरयान दुर्घटना संबंधी मामले, उपभोक्ता सम्बंधी मामले, वैवाहिक मामले, ऋण विवाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व सम्बंधी मामले, बिजली पानी के अशमनीय मामलों के अतिरिक्त मामले व अन्य सिविल मामलों व राजीनामा योग्य मामलों का निस्तारण समझाईश से करवाने के प्रयास किये जायेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन 10511 प्रकरण, न्यायालयों में लंबित 8215 प्रकरण व कुल 18726 प्रकरण चिन्हित् कर रखे गये हैं, जिनके निस्तारण हेतु पूर्व में संबंधित पक्षकारान को नोटिस भिजवाये जा चुके हैं।
श्री तेनगुरिया द्वारा आमजन से अपील की गई है कि 8 मार्च 2025 को सम्पूर्ण जिले में आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने प्रकरण का राजीनामा से निस्तारण करवाने हेतु बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेवें। इस लोक अदालत के अवसर का लाभ उठाने हेतु पक्षकारान संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपने प्रकरण का राजीनामा से निस्तारण करवायें। राजीनामा से होने वाले प्रकरण के निस्तारण में समय व धन दोनों की बचत होती है। इससे ना किसी पक्ष की हार होती है और ना किसी की जीत। इससे दोनों पक्षों के मध्य आपसी सौहार्द भी बना रहता है।

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