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रिपोर्ट एक्सक्लूसिव,जयपुर। राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर कहा है कि प्रदेश में अनेक प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां बगैर लाइसेन्स प्राप्त किये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, होटल, टोल नाके, शॉपिंग मॉल, उद्योगों, खान आदि में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवा रही हैं, जो कि गैर कानूनी है तथा दंडनीय अपराध है।
महानिदेशक गृह रक्षा ने कहा है कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 अर्थात पसारा एक्ट के तहत राज्य में केवल ऎसी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सियां ही विभिन्न संस्थानों में निजि सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवा सकती हैं, जिन्होंने नियंत्रक प्राधिकारी से लाइसेन्स प्राप्त कर रखा हो।
ऎसी समस्त प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सी, जो राज्य में बगैर लाइसेन्स प्राप्त किये गैर कानूनी रूप से कार्यरत हैं तथा ऎसी एजेंसियों से सेवा प्राप्तकर्ता संस्थान अपने विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही तथा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत फौजदारी प्रकरण को आमंत्रित करेंगी।
निर्देशों के अनुसार पसारा एक्ट का उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक के कारावास, पच्चीस हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है।
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