श्रीगंगानगर। विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गठित विज्ञापन अधिप्रमाणन एवं पेड न्यूज प्रकोष्ठ की बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानाराम की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न 6 प्रकरण रखे गये जिन पर सभी सदस्यों ने गहन विचार विमर्श कर निर्णय लिये। बैठक में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के प्रावधान एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 171 एच का उल्ल्घंन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज होगी।
बैठक में रिटर्निंग अधिकारी गंगानगर की ओर से आईएनसी उम्मीदवार अशोक चांडक को वोट देने की अपील करने वाला रंगीन स्टीकर के संबंध में चर्चा हुई। नोटिस देने पर संबंधित उम्मीदवार ने बताया कि ये स्टीकर मेरे समर्थक पार्षद हरजीत सैनी द्वारा वितरित किये गये। इससे ये जाहिर हुआ कि उम्मीदवार की सहमति थी। रंगीन स्टीकर पर किसी भी मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम अंकित नही है। प्रत्याशी ने स्वीकार किया कि ये स्टीकर मेरे कार्यक्रम में वितरित किये गये जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के प्रावधानों के विपरीत है, जिससे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 एच के तहत दण्डनीय प्रतीत होता है। इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी गंगानगर 171 एच के तहत संबंधित तीनों के विरूद्ध कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित के खर्चें में राशि शामिल करवाई जायेगी।
बैठक में बसपा उम्मीदवार द्वारा सोशल मीडिया पर ब्लक एमएमएस का प्रसारण के लिये विज्ञापन अधिप्रमाणन के आवेदन पर चर्चा के बाद स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार निर्दलीय उम्मीदवार जयदीप बिहाणी द्वारा सोशल मीडिया पर विज्ञापन अधिप्रमाणन के लिये आवेदन किया, जबकि इससे पूर्व ब्लक एसएमएस प्रसारित हो चुका था। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नही होने के कारण इसे निरस्त करते हुए खर्च राशि शामिल करने का निर्णय लिया गया।
रिटर्निंग अधिकारी सूरतगढ़ ने समाचार पत्र की फोटो प्रति भेजकर बसपा उम्मीदवार डूंगरराम गेदर को लड्डूओं, केलों, सेब, संतरों से तोलने के समाचार को एमसीएमसी कमेटी में रखने के लिये प्रेषित किया था, जिस पर चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि रिटर्निंग अधिकारी संबंधित उम्मीदवार फलों व लड्डुओं की स्थानीय दरों के आधार पर भार के अनुरूप खर्च राशि संबंधित के शेडो रजिस्ट्रर में दर्ज करें। इसी प्रकार दो प्रकरण पर्यवेक्षकों की ओर से प्राप्त हुए, जिनमें पेड न्यूज होने को संदेहास्पद माना था। समिति के सदस्यों ने उक्त समाचार पत्र का भली प्रकार से अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात निर्णय लिया कि प्रकाशित समाचार पेड न्यूज की श्रेणी में नही है। रिटर्निंग अधिकारी गंगानगर ने बताया कि जमीदारा पार्टी की उम्मीदवार कामिनी जिंदल द्वारा नियम 171 एच का उल्ल्घंन किया गया था, इस संबंध में भी इस्तगाता दर्ज किया जा रहा है।
बैठक में रिटर्निंग अधिकारी गंगागनर व एसडीएम सौरव स्वामी, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी रामकुमार पुरोहित, दूरदर्शन के प्रभारी वी.सी. भारद्वाज, सदस्य सुन्दर मिश्रा व रामपाल उपस्थित थे।
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