झंझुनू, : जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट प्रदीप कुमार बोरड़ ने एक आदेश जारी करके होली व धुलण्डी के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जिले की समस्त राजस्व सीमा में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह निषेधाज्ञा 10 मार्च (शुक्रवार) से 15 मार्च तक जारी रहेगी। होली के अवसर पर जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे तथा इस दौरान अन्य आतिशबाजी भी प्रतिबंधित रहेगी।
उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति लिए बिना ना तो सार्वजनिक स्थल पर सभा कर सकेंगे और ना ही किसी तरह का जुलूस निकाल सकेंगे। झंुझुनू शहर के लिए अपर जिला मजिस्टेªट को तथा सभी उपखण्ड क्षेत्रा के लिए वहां के उपखण्ड मजिस्टेªट को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति अस्त्रा-शस्त्रा (बंदूक, रिवाल्वर, पिस्तोल, एम.एल. गन व तेज धार वाले शस्त्रा लाठी, डण्डा, स्टिक आदि) को ना तो साथ लेकर चलेगा ना ही इनका प्रदर्शन करेगा। यह प्रतिबन्ध शस्त्रा अनुज्ञापत्रा स्वीकृत तथा नवीनीकरण सम्बन्धी एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों तथा सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्रा पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना व उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकृत हैं। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट भी होगी।
जिला मजिस्टेªट ने कहा है कि निषेधाज्ञा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ जो जन समुदाय को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले हांे, को भी साथ लेकर नहीं चलेगा और ना ही इसका प्रयोग करेगा और ना ही प्रयोग के लिए प्रयुक्त करेगा। विस्फोटक पदार्थ बंद डिब्बों व कांच की बोतलों में भी लेकर चलने व प्रयोग पर प्रतिबन्ध रहेगा। कोई भी व्यक्ति राह चलते वाहनों, राहगीरों एवं अनइच्छुक व्यक्तियों पर उनकी अनिच्छा के होते हुये रंग, गुलाल, घातक रसायन भरे गुब्बारे, कीचड़, ऑयल पेन्ट या अन्य प्रकार के कोई भी पदार्थ ना तो लगायेंगे और ना ही डालेंगे। किसी भी समुदाय के धार्मिक एवं पूजा स्थलों पर रंग, गुलाल, रंग के गुब्बारे, रंग भरी कांच या प्लास्टिक की बोंतले आदि फैंकने व पूजा स्थलों की दीवारों को विरूपित करने के कृत्य पर भी प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति अग्निवाहक पटाखों एवं सुतली बम का उपयोग पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, बॉटलिंग प्लान्ट बाकरा रोड़ आयुध डिपो क्षेत्रा के 500 मीटर की परिधि क्षेत्रा में नहीं करेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति लिए बिना ना तो सार्वजनिक स्थल पर सभा कर सकेंगे और ना ही किसी तरह का जुलूस निकाल सकेंगे। झंुझुनू शहर के लिए अपर जिला मजिस्टेªट को तथा सभी उपखण्ड क्षेत्रा के लिए वहां के उपखण्ड मजिस्टेªट को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति अस्त्रा-शस्त्रा (बंदूक, रिवाल्वर, पिस्तोल, एम.एल. गन व तेज धार वाले शस्त्रा लाठी, डण्डा, स्टिक आदि) को ना तो साथ लेकर चलेगा ना ही इनका प्रदर्शन करेगा। यह प्रतिबन्ध शस्त्रा अनुज्ञापत्रा स्वीकृत तथा नवीनीकरण सम्बन्धी एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों तथा सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्रा पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना व उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकृत हैं। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट भी होगी।
जिला मजिस्टेªट ने कहा है कि निषेधाज्ञा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ जो जन समुदाय को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले हांे, को भी साथ लेकर नहीं चलेगा और ना ही इसका प्रयोग करेगा और ना ही प्रयोग के लिए प्रयुक्त करेगा। विस्फोटक पदार्थ बंद डिब्बों व कांच की बोतलों में भी लेकर चलने व प्रयोग पर प्रतिबन्ध रहेगा। कोई भी व्यक्ति राह चलते वाहनों, राहगीरों एवं अनइच्छुक व्यक्तियों पर उनकी अनिच्छा के होते हुये रंग, गुलाल, घातक रसायन भरे गुब्बारे, कीचड़, ऑयल पेन्ट या अन्य प्रकार के कोई भी पदार्थ ना तो लगायेंगे और ना ही डालेंगे। किसी भी समुदाय के धार्मिक एवं पूजा स्थलों पर रंग, गुलाल, रंग के गुब्बारे, रंग भरी कांच या प्लास्टिक की बोंतले आदि फैंकने व पूजा स्थलों की दीवारों को विरूपित करने के कृत्य पर भी प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति अग्निवाहक पटाखों एवं सुतली बम का उपयोग पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, बॉटलिंग प्लान्ट बाकरा रोड़ आयुध डिपो क्षेत्रा के 500 मीटर की परिधि क्षेत्रा में नहीं करेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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