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शराब के मामले में आरोपित को तीन वर्ष की सजा से किया दंडित

सादुलपुर (ओमप्रकाश)। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने सोमवार को शराब तस्करी के मामले में एक आरोपित को तीन वर्ष साधारण कारावास एवं २० हजार रूपये की जुर्माना राशि की सजा से दंडित किया है। प्रकरणानुसार १६ मई २०१२ को हमीरवास थानापुलिस ने गश्त के दौरान हरपालू से कालरी सडक़ पर हरियाणा की ओर से आ रही एक पिकअप जीप को रोककर जांच की। जीप की तलाशी लेने पर पुलिस ने हरियाणा निर्मित अवैध शराब के चार हजार पव्वे बरामद कर जीप मालिक रणवा की ढ़ाणी थाना दुधवाखारा निवासी प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया तथा मामला दर्ज कर जांच की एवं आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने पत्रावलियों पर आये साक्ष्यों, गवाहों एवं सबूतों का गहन अवलोकन कर आरोपित को दोषी माना तथा आरोपित को तीन वर्ष साधारण कारावास एवं बीस हजार रूपये जुर्माना राशि की सजा से दंडित किया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी महेश नेहरा ने की।
हरी लकडिय़ों सहित पिकअप जब्त, एक गिरफ्तार
सादुलपुर (ओमप्रकाश)। सिधमुख थानापुलिस ने बीती रात्रि को गश्त के दौरान अवैध हरी लकडिय़ों सहित पिकअप जीप जब्त कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि हरियाणा में तस्करी के लिए ले जा जा रही अवैध हरी लकडिय़ों सहित पिकअप जीप को सिधमुख से दयावठ सडक़ पर १५ क्विंटल हरी लकडिय़ों सहित जब्त किया तथा झाड़सर कांधराण निवासी आरोपी सुभाषंचद्र को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वन अधिनियम अन्तर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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