30 अप्रेल तक 100 प्रतिशत ब्याज एवं शास्ति पर छूट

हनुमानगढ़।   उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्राक भवानी सिंह पंवार ने बताया कि 8 मार्च अनुसार न्यायालय में विचाराधीन एवं निर्णित प्रकरणों में 8 मार्च से 30 अप्रैल 2017 तक देय मुद्रांक कर जमा करवाने पर ब्याज एवं शास्ति पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी। उन्होंने बताया कि राजकीय अवकाशों के दौरान पंजीयन कार्य एवं वसूली के कार्य सम्पादित किए जाएगें।