31 मार्च तक समस्त किस्तें जमा करने पर ब्याज में छूट


श्रीगंगानगर। राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 की शर्त संख्या 15 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उपनिवेशन क्षेत्रा की समस्त परियोजनाओं के काश्तकारों (सभी श्रेणी के आवंटियों यथा सामान्य आवंटन, विशेष आवंटन व मोहरबंद नीलामी द्वारा आवंटन आदि) को आवंटित भूमि की कीमत के पेटे बकाया समस्त किश्तों को अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 31 मार्च 2018 तक एक मुश्त जमा कराने पर उस पर देय ब्याज की राशि में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। 

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