हनुमानगढ़:-सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम संबंधी जिला स्तरीय समिति गठित


रिपोर्ट एक्सक्लूसिव,हनुमानगढ़।  सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003(कोटपा) के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। जिला कलक्टर एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्राण कार्यक्रम अध्यक्ष प्रकाश राजपुरोहित ने सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003(कोटपा) के अन्तर्गत जिला स्तर पर पन्द्रह सदसीय समिति गठित की है।

 जारी आदेशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समिति के सचिव होंगे। इसके अलावा जिला पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/ प्रारम्भिक, सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, उप निदेशक कृषि, जिला वाणिज्य कर अधिकारी, श्रम कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ़ टाऊन राजकीय नेहरु मेमोरियल पी.जी कॉलेज प्राचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जंक्शन प्राचार्य, नगरपरिषद स्वास्थ्य निरीक्षक, सहायक औषधि नियंत्राक, सीएमएचओ के खाद्य सुरक्षा अधिकारी, एनटीसीपी जिला सलाहकार तथा संजीवनी एज्युकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी के पदाधिकारी समिति के सदस्य होंगे। 

 उन्होने बताया कि कोटपा अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक  जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली मासिक बैठक के साथ ही की जाएगी। जिला कलक्टर ने उपखण्ड एवं ग्राम स्तर पर अतिशीघ्र तम्बाकू नियंत्राण समिति का गठन किया जाना सुनिश्चित करने हेतु जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया है।

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