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कॉल ड्राप मामले में दूरसंचार कंपनियों को कारण बताओ नोटिसः ट्राई


व्यापार। दूरसंचार नियामक ट्राई ने कॉल ड्राप के मामले में सेवा गुणवत्ता के नए नियमों को पूरा करने में विफल रहने की वजह से कुछ दूरसंचार परिचालकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। उन्हें इस सप्ताह तक जवाब देने को कहा गया है। 

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के चेयरमैन आर एस शर्मा ने उन कंपनियों का नाम सार्वजनिक कर उन्हें शर्मिंदा करना नहीं चाहता। उन्होंने उन कंपनियों के नाम बताने से मना कर दिया जिसे कारण बताओ नोटिस दिए गए है। उन्होंने कहा कि नियामक मानदंडों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों का नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहेगी। संशोधित गुणवत्ता सेवा मानदंडों का पालन नहीं करने को लेकर विशिष्ट सर्किलों के लिए संबंधित कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

 आकलन में नए और अधिक कड़े कॉल ड्राप नियमों को मानक बनाया गया है जो एक अक्टूबर 2017 में प्रभाव में आया। इन मानदंडों के तहत दिसंबर तिमाही में पहली बार कंपनियों ने अपने नेटवर्क डेटा के बारे में जानकारी दी। नए नियमों के अंतर्गत दूरसंचार कंपनियों को कॉल ड्राप के लिए अधिकतम 10  लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसका आकलन मोबाइल टावर के स्तर पर किया जाएगा न कि दूरसंचार सर्किल के स्तर पर।


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