आयोग के केलेण्डर के अनुसार कार्य किये जाये
श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2019 में आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पर्ची को पहचान के रूप में मान्य नही होगी। मतदाता पर्ची केवल सूचना के लिये होगी। मतदाता पहचान पत्रा के अलावा 11 दस्तावेज भी पहचान के रूप में मान्य होगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाहॉल में लोकसभा चुनाव के लिये गठित प्रकोष्ठों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आम मतदाताओं को यह जानकारी दी जाये कि वोटर स्लिप को पहचान पत्रा के रूप में इस्तेमाल नही किया जा सकेगा। उन्होंन कहा कि आयोग द्वारा चुनाव कार्यों के लिये केलेण्डर निर्धारित किया गया है, उसी के अनुरूप कार्यों को सम्पादित किया जाना है।
जिला कलक्टर ने ईवीएम प्रकोष्ठ प्रभारी से ईवीएम वीवीपेट की उपलब्धता, रिजर्व इत्यादि की जानकारी ली तथा स्ट्रॉग रूम तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने मतदाता जागरूकता के लिये द्वितीय चरण प्रारम्भ करने पर चर्चा की। चुनाव के दौरान काम आने वाली चुनाव सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह ध्यान रखा जाये कि आयोग द्वारा निर्धारित सभी प्रपत्रा उपलब्ध हो, इसके लिये चैक लिस्ट तैयार कर ली जाये।
जिला कलक्टर ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों द्वारा किसी प्रकार की स्वीकृति, रैली, जलसा, जनसभा, प्रचार वाहन, लाउडस्पीकर, रिक्शा इत्यादि के लिये ऑनलाईन आवेदन की जानकारी दी जाये। अधिकतम स्वीकृतियां ऑनलाईन देने की प्रणाली शुरू की जाये। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिये। उन्हांने कहा कि सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर पर भी बैठक आयोजित होनी चाहिए।
जिला कलक्टर ने चुनाव कार्यों में लगे कार्मिकों, वाहन चालकों के डाकमत पत्रा जारी करने की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मतदान दल प्रशिक्षण के अवसर पर फार्म नम्बर 12, मतदाता पहचान पत्रा तथा बैंक खाते की फोटोप्रति अवश्य साथ लेकर आये। उन्होंने कहा कि नव मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्रा जैसे-जैसे तैयार हो रहे है, उसी के अनुरूप शीघ्र वितरण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
उन्होंने कहा कि मतदान दिवस के दिन विशेष योग्यजनों को जो मतदान केन्द्र तक आने की स्थिति में नही है, ऐसे मतदाताओं को वाहन से लाने की व्यवस्था की जायेगी। जिले की 6 विधानसभाओं में लगभग 128 लोकेशन चिन्हित की गई है, जहां प्रत्येक लोकेशन पर 10 से अधिक विशेष योग्यजन है।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्री ओ.पी.जैन, अतिरिक्त जिला कलक्टर सर्तकता श्री राजवीर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सौरभ स्वामी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री हरितिमा, तहसीलदार सुमित्रा, जिला कोषाधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह, लेखाधिकारी श्री प्रेम प्रकाश गोयल, सहायक निदेशक समाज कल्याण श्री बी.पी.चंदेल सहित विभिन्न चुनाव प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी, अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे।
श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2019 में आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पर्ची को पहचान के रूप में मान्य नही होगी। मतदाता पर्ची केवल सूचना के लिये होगी। मतदाता पहचान पत्रा के अलावा 11 दस्तावेज भी पहचान के रूप में मान्य होगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाहॉल में लोकसभा चुनाव के लिये गठित प्रकोष्ठों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आम मतदाताओं को यह जानकारी दी जाये कि वोटर स्लिप को पहचान पत्रा के रूप में इस्तेमाल नही किया जा सकेगा। उन्होंन कहा कि आयोग द्वारा चुनाव कार्यों के लिये केलेण्डर निर्धारित किया गया है, उसी के अनुरूप कार्यों को सम्पादित किया जाना है।
जिला कलक्टर ने ईवीएम प्रकोष्ठ प्रभारी से ईवीएम वीवीपेट की उपलब्धता, रिजर्व इत्यादि की जानकारी ली तथा स्ट्रॉग रूम तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने मतदाता जागरूकता के लिये द्वितीय चरण प्रारम्भ करने पर चर्चा की। चुनाव के दौरान काम आने वाली चुनाव सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह ध्यान रखा जाये कि आयोग द्वारा निर्धारित सभी प्रपत्रा उपलब्ध हो, इसके लिये चैक लिस्ट तैयार कर ली जाये।
जिला कलक्टर ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों द्वारा किसी प्रकार की स्वीकृति, रैली, जलसा, जनसभा, प्रचार वाहन, लाउडस्पीकर, रिक्शा इत्यादि के लिये ऑनलाईन आवेदन की जानकारी दी जाये। अधिकतम स्वीकृतियां ऑनलाईन देने की प्रणाली शुरू की जाये। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिये। उन्हांने कहा कि सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर पर भी बैठक आयोजित होनी चाहिए।
जिला कलक्टर ने चुनाव कार्यों में लगे कार्मिकों, वाहन चालकों के डाकमत पत्रा जारी करने की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मतदान दल प्रशिक्षण के अवसर पर फार्म नम्बर 12, मतदाता पहचान पत्रा तथा बैंक खाते की फोटोप्रति अवश्य साथ लेकर आये। उन्होंने कहा कि नव मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्रा जैसे-जैसे तैयार हो रहे है, उसी के अनुरूप शीघ्र वितरण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
उन्होंने कहा कि मतदान दिवस के दिन विशेष योग्यजनों को जो मतदान केन्द्र तक आने की स्थिति में नही है, ऐसे मतदाताओं को वाहन से लाने की व्यवस्था की जायेगी। जिले की 6 विधानसभाओं में लगभग 128 लोकेशन चिन्हित की गई है, जहां प्रत्येक लोकेशन पर 10 से अधिक विशेष योग्यजन है।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्री ओ.पी.जैन, अतिरिक्त जिला कलक्टर सर्तकता श्री राजवीर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सौरभ स्वामी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री हरितिमा, तहसीलदार सुमित्रा, जिला कोषाधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह, लेखाधिकारी श्री प्रेम प्रकाश गोयल, सहायक निदेशक समाज कल्याण श्री बी.पी.चंदेल सहित विभिन्न चुनाव प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी, अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे।
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