श्रीगंगानगर,l। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने कहा कि पंचायतीराज आम चुनाव 2020 जिले में 17, 22 तथा 29 जनवरी को मतदान होगा। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जाए तथा चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना करनी होगी।
श्री नकाते सोमवार को कलैक्ट्रेट में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक में चुनाव संबंधी आवश्यक जानकारी व निर्देश दे रहे थे। उन्होने कहा कि सरपंच व पंच के चुनाव के दौरान लाउडस्पीकर, वाहन, व जनसभा इत्यादि की मंजूरी संबंधी एसडीएम से ली जा सकती है। हेलीकोप्टर इत्यादि के उपयोग की अनुमति जिला मुख्यालय से लेनी होगी। उन्होने कहा कि जो उम्मीदवार होंगे, उन्हे निर्वाचन आयोग की अहर्ताओं की पालना करनी होगी।
उन्होने कहा कि मतदान दिवस के दिन 200 मीटर की दूरी तक कोई उम्मीदवार अपना बूथ नही लगाएगा तथा पर्चियों पर किसी उम्मीदवार का नाम, चिन्ह या फोटो नही होंगे। उम्मीदवार के घर कार्यशील शौचालय होना चाहिए। उम्मीदवार उसी ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिए तथा किसी प्रकार का राजकीय बकाया नही होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ आयोग द्वारा निर्धारत शपथ पत्र भी देना होगा। मतदाता सूचियों का प्रकाशन 3 जनवरी 2020 को किया जाएगा तथा 4 जनवरी को मतदाता सूची राजनैतिक दलों को दी जाएगी।
जिला कलक्टर ने कहा कि ईवीएम की तैयारी तथा आवंटन के समय भी राजनैतिक दलों केे प्रतिनिधि उपस्थित रहे जिससे कार्य में पारदर्शिता बनी रहेगी। उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा तथा आयोग द्वारा निर्धारित राशि से अधिक खर्च नही कर सकेंगे।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सौरभ स्वामी, एडीएम प्रशासन डाॅ0 गुंजन सोनी, आईएनसी के श्री भीमराज डाबी, बीजेपी से श्री आत्माराम तरड, सीपीआईएम के श्री विजय कुमार रेवाड, बीएसपी से श्री लूणाराम तथा श्री आशुतोष गुप्ता सहित चुनाव से जुडे अधिकारी व कार्मिक उपस्थित थे।
श्री नकाते सोमवार को कलैक्ट्रेट में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक में चुनाव संबंधी आवश्यक जानकारी व निर्देश दे रहे थे। उन्होने कहा कि सरपंच व पंच के चुनाव के दौरान लाउडस्पीकर, वाहन, व जनसभा इत्यादि की मंजूरी संबंधी एसडीएम से ली जा सकती है। हेलीकोप्टर इत्यादि के उपयोग की अनुमति जिला मुख्यालय से लेनी होगी। उन्होने कहा कि जो उम्मीदवार होंगे, उन्हे निर्वाचन आयोग की अहर्ताओं की पालना करनी होगी।
उन्होने कहा कि मतदान दिवस के दिन 200 मीटर की दूरी तक कोई उम्मीदवार अपना बूथ नही लगाएगा तथा पर्चियों पर किसी उम्मीदवार का नाम, चिन्ह या फोटो नही होंगे। उम्मीदवार के घर कार्यशील शौचालय होना चाहिए। उम्मीदवार उसी ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिए तथा किसी प्रकार का राजकीय बकाया नही होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ आयोग द्वारा निर्धारत शपथ पत्र भी देना होगा। मतदाता सूचियों का प्रकाशन 3 जनवरी 2020 को किया जाएगा तथा 4 जनवरी को मतदाता सूची राजनैतिक दलों को दी जाएगी।
जिला कलक्टर ने कहा कि ईवीएम की तैयारी तथा आवंटन के समय भी राजनैतिक दलों केे प्रतिनिधि उपस्थित रहे जिससे कार्य में पारदर्शिता बनी रहेगी। उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा तथा आयोग द्वारा निर्धारित राशि से अधिक खर्च नही कर सकेंगे।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सौरभ स्वामी, एडीएम प्रशासन डाॅ0 गुंजन सोनी, आईएनसी के श्री भीमराज डाबी, बीजेपी से श्री आत्माराम तरड, सीपीआईएम के श्री विजय कुमार रेवाड, बीएसपी से श्री लूणाराम तथा श्री आशुतोष गुप्ता सहित चुनाव से जुडे अधिकारी व कार्मिक उपस्थित थे।
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