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8 फर्मों से डेढ़ गुणा वसूली की कार्यवाही

श्रीगंगानगर,। जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी ने बताया कि भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम के तहत निर्माण कार्य के उपरांत बार-बार नोटिस दिये जाने के बाद भी उपकर जमा नही करवाने वाली 8 फर्मों, भवन निर्माताओं पर उपकर राशि पर 1.5 गुणा पेनल्टी की कार्यवाही कर प्रकरण भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के सेक्शन 10 के तहत राजस्व वसूली हेतु जिला कलक्टर को प्रेषित किये गये। इसके अलावा विभाग द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम के तहत निर्माण कार्य के उपरांत उपकर जमा नही करवाने वाली 37 फर्मों, भवन निर्माताओं को नोटिस जारी किये गये है।         

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