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कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी राष्ट्रीय आपदा घोषित,मेला व भीड़ भाड वाला आयोजन न करने की सलाह ताकि बीमारी न फैले

कोरोना वायरस को लेकर सी.एम. की वी.सी.
श्रीगंगानगर। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 15 मार्च 2020 रविवार को कोरोना वायरस के संबंध में वी.सी. आयोजित कर आवशक निर्देश दिए।
 जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने बताया कि वीसी में मिले निर्देशों के अनुरूप सभी मेला प्रबन्धक, आयोजक भविष्य में आयोजित होने वाले मेलों को कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी राष्ट्रीय आपदा घोषित होने के कारण इस प्रकार के आयोजनों को यथा सम्भव हो सके तो स्थगित करें, अन्यथा भीड़ को न्यूनतम रखें ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। मास्क, सेनेटाइजर आदि वायरस रोधी वस्तुएं को केन्द्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्रा में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 2क की उप धारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मास्क (2  प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण, लाॅजिस्टिकस (कोविड 19 प्रबन्धन के लिए) को विनियमित करते हुए इन्हंे 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखा है। इसलिए कोई भी फर्म, कम्पनी, संस्था या व्यक्ति इसका निर्धारित मात्रा से अधिक स्टाॅक न रखे, ताकि इसका अधिकतम लाभ प्रत्येक पीड़ित को मिल सके।
उन्होने बताया कि आमजन चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग की तरफ से जारी संदेश को ही माने एवं भ्रामक संदेशों से बचें ताकि आमजन इससे भय न समझे व इस संबंध में जागरुक बन सके व अफवाहों से बच सके। प्रत्येक होटल व्यवसायी अपने होटल में ठहरे विदेशी व्यक्ति की पूर्ण जानकारी चिकित्सा विभाग एवं जिला प्रशासन को देवे ताकि उसकी चिकित्सीय जांच हो सके। प्रत्येक भामाशाह, एन.जी.ओ., संबंधित न्यास इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिन सुविधाओं का उपयोग सार्वजनिक रुप से किया जाता है, यथा मंदिर, स्कूल, सार्वजनिक परिवहन आदि जहां रैलिंग, हैंडल आदि लगे हैं जो कि बहुसंख्यक के व्यक्तियों के हाथों से स्पर्श होते हैं उनका चिकित्सों के अनुसार दिन में 2-3 बार सोडियम हाइपोक्लोराइड से सफाई हो करवाई जावे, ताकि संक्रमण फेलने से रोका जा सके।
उन्होने बताया कि विदेश से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थय परीक्षण 28 दिन तक नियमित रुप से किया जावे एवं काॅरोना वायरस से संबंधित लक्षण दिखने पर तुरन्त नजदीकी राजकीय अस्पताल, चिकित्सा विभाग एवं जिला प्रशासन को सूचित करे ताकि रोगी को तुरन्त वांछित उपचार दिया जा सके। सिनेमा हाॅल एवं जिम संचालक राज्य सरकार के निर्देशानुसार अपने उपक्रम सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक बंद रखें क्योंकि इन सुविधाओं का उपयोग एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिससे यह वायरस फैल सकता है। इसलिए आमजन के स्वास्थय हित में समझते हुए इन्हें बंद रखें व व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें।
 श्री नकाते ने बताया कि आमजन की सहायता हेतु जिला स्तर पर कन्ट्रोल रुम बना दिया गया है जिसके नम्बर 0154-2440988 (कलक्ट्रेट) एवं 0154-2445071 (चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग) पर काॅल कर सकते हैं।
 वीसी में के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर सतर्कता श्री अरविन्द जाखड़, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ0 गिरधारी लाल, पीएमओ डाॅ0 के.एस. कामरा, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 

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