Advertisement

Advertisement

बीज उर्वरक, कीटनाशी विक्रेता अपने प्रतिष्ठान 7 अप्रैल 2020 से दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक क्षेत्रावार रोटेशन (एक तिहाई प्रतिष्ठान) प्रति दिन में खुला रख सकेंगे

कोरोना वायरस संक्रमण एवं बचाव
श्रीगंगानगर,। कृषि एवं उद्यानिकी राजस्थान जयपुर की अनुपालना में जिले में कृषि आदान विक्रेता जिनके पास कृषि विभाग कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैद्य लाईसेंस लिया हुआ है। बीज, उर्वरक कीटनाशक दवाओं की सुचारू उपलब्धता हेतु निर्माता एवं विक्रेता को कृषि आदानों क्रय-विक्रय एवं परिवहन की अनुुमति दी गई है।
जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने बताया कि समस्त निर्माता, विक्रेताओं को इन कृषि आदानों को कृषकों को विक्रय करने की प्रक्रिया में कोविड-19 से संबंधित सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर व मास्क का प्रयोग करने के साथ-साथ अन्य आवश्यक सावधानियां रखते हुए सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना करनी होगी तथा एक प्रतिष्ठान पर एक समय में दो से तीन व्यक्ति ही उपस्थित रहें। उन्होने बताया कि समस्त बीज उर्वरक, कीटनाशी विक्रेता अपने प्रतिष्ठान 7 अप्रैल 2020 से दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक क्षेत्रावार रोटेशन (एक तिहाई प्रतिष्ठान) प्रति दिन में खुला रख सकेंगे। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) रोटेशन अनुसार दिनांकवार खुलने वाले प्रतिष्ठानों की सूची बनाकर स्वीकृति जारी करनी होगी। दुकानदार खांसंी, जुखाम, बुखार से पीडित किसी व्यक्ति को सहायक के रूप में कार्य करने के लिए दुकान पर नही रखेंगे। 
उन्होने बताया कि दुकानदार स्वयं के या दुकान पर कार्यरत सहायक के कोरोना संबंधित लक्षण पाये जाने पर तुरन्त नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वास्थ्य जांच करवाएगा एवं संबंधित सहायक निदेशक कृषि विस्तार तथा जिला स्तर पर कृषि विभाग के नियंत्राण कक्ष 0154-2445322 व जिला वार रूम को सूचित करेगा। सभी विक्रेता उर्वरक नियंत्राण आदेश, कीटनाशी अधिनियम बीज नियंत्राण एवं बीज अधिनियम की पालना सुनिश्चित करेंगे। बीज एवं उर्वरक विक्रेता द्वारा आदेशों की अव्हे्लना की जाती है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement