अकारण व बिना पास घूमते मिलने पर धारा 188 में कार्यवाही होगी-कलेक्टर

आमजन को आवश्यक वस्तुएं आसानी से मिले
किसान को कृषि कार्य व फसल बेचने में कोई परेशानी न हो
अनुमत वाले कार्य एसडीएम की अनुमति से ही किए जाए
अकारण व बिना पास घूमते मिलने पर धारा 188 में कार्यवाही होगी
श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने कहा कि आमजन को खाद्य वस्तुएं, किरयाणा, दूध, सब्जियां, फल, दवा इत्यादि आसानी से मिलती रहे, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। नई व्यवस्था में अनुमत वाले कोई भी कार्य  स्वीकृति व पास लेकर प्रारम्भ किये जाएंगे। कोई भी नागरिक बिना अनुमति के, अकारण घूमते मिलने पाए जाने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम में धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। 
जिला कलक्टर रविवार को जिले के उपखण्ड अधिकारियों, पुलिस व चिकित्सा अधिकारियों  को वीसी के माध्यम से आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्य कोविड-19 के प्रोटोकाॅल के अनुसार किये जा सकते है। इसमें विशेष बात यह है कि श्रमिकों का अनावश्यक मूवमेंट न हो। कार्य स्थल पर रहकर कार्य किया जाए। श्रमिकों के मास्क, सोशल डिस्टंेसिंग की पालना की जाए। काॅटन से संबंधित सीसीए की काॅटन मिले भी शुरू की जाएगी। महात्मा गांधी नरेगा में भी कार्य प्रारम्भ किये जाएंगे, जिसमें 5-5 व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ व्यक्तिगत टाॅस्क दी जाए। 
जिला कलक्टर ने कहा कि कृषि कार्यो के लिए किसान अपने ट्रेक्टर से खेत तक आवागमन कर सकता है, लेकिन दूसरी तहसील में कृषि कार्य या कम्बाईन इत्यादि के स्पयेर पार्ट के लिए गांव में स्थित ई-मित्रा से आॅनलाईन पास के लिए आवेदन करेंगे। इसके लिए ग्राम स्तर पर ई-मित्रा को प्रारम्भ करवाए जाए। उपखण्ड अधिकारी ऐसे पास को प्राथमिकता से जारी करवाएंगे। ई-मित्रा पास आवेदन के लिए शुल्क 20 रूपये लेगा, इससे अधिक राशि वसूल करने पर लाईसेंस निलम्बन की कार्यवाही की जाएगी। किसान को जिले में कृषि कार्य या पडोसी राज्य में कृषि के लिए सप्ताह में एक या दो बार खेत तक जाने की अनुमति एसडीएम स्तर पर दी जा सकती है। इस प्रकार की अनुमति में किसी तरह का दुरूपयोग न हो इस बात का ध्यान रखा जाए। अनुमति के बाद मोटरसाईकिल पर एक तथा चैपहिया वाहन पर दो नागरिक आ जा सकेंगे।
जिला कलक्टर ने कहा कि जिले के अन्दर मजदूर अपनी मजदूरी के लिए गन्तव्य स्थान पर जाना चाहते है, उन्हे जाने दे तथा ऐसे श्रमिकों की स्क्रीनिंग आवश्वक है। अन्तर्राज्यीय सीमा से श्रमिकों का आवागमन नही होगा तथा सीमा सील रहेगी। आपातकालीन रोगी को चिकित्सा संस्थान के लिए जाने दे। जो श्रमिक जहां रूके हुए है, उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी। जिन श्रमिकों को 14 दिन से अधिक हो गए है तथा वे स्वस्थ है, तो स्थानीय स्तर पर कार्य दिया जा सकता है। ऐसे श्रमिको को कोविड-19 एप एवं आरएसएमपी एप डाउनलोड करवाया जाए। 
जिला कलक्टर ने कहा कि आवश्यक सेवाओं में लगे चालकों का भी स्वास्थ्य जांच करवाई जाए, अगर किसी चालक में लक्षण है तो उसे नजदीक के सीएससी में जांच करवाई जाए। जिला कलक्टर ने जिले के बीसीएमओ को निर्देश दिए कि जिले में एएनएम स्तर पर, बीएलओ स्तर पर सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। चिकित्सालयों की ओपीडी में आईएलआई के रोगियों तथा सर्वे में लक्षण वाले रोगियों का सीएससी स्तर पर आवश्यक जांच की जाए तथा कोविड-19 के लक्षणों में कोई भी लक्षण नजर आए तो उन्हे जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया जाए। 
फसल खरीद वयवस्थाओं का लिया जायजा
जिला कलक्टर श्री नकाते ने रबी फसल के दौरान जिले की विभिन्न मण्डियों, केवीएसएस व जीएसएस स्तर पर प्रारम्भ की गई फसल खरीद की व्यवस्थाओं की जानकारी प्रत्येक एसडीएम से प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिए। जिले में फसल खरीद की व्यवस्था सन्तोषजनक रूप से चल रही है। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि एसडीएम फसल खरीद के साथ-साथ उठाव पर विशेष ध्यान देवें। व्यापारियों से चर्चा कर व्यवस्था बनी रहे तथा अच्छी व्यवस्थाओं के साथ दुकानों की संख्या में बढोतरी की जा सकती है। 
वीसी में एडीएम प्रशासन डाॅ0 गुंजन सोनी, एडीएम सतर्कता श्री अरविन्द जाखड, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री मोहम्मद जुनैद, राजस्व अपील अधिकारी श्री करतार सिंह पूनियां, न्यास सचिव डाॅ0 हरीतिम, एसडीएम श्री उम्मेद सिंह, सीएमएचओ डाॅ0 गिरधारी लाल, आरसीएचओ डाॅ0 एच.एस. बराड, जिला रसद अधिकारी श्री राकेश सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  

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