श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट व जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने आदेश जारी कर जिले के समस्त कार्मिकों को अपना मोबाईल फोन बंद नही रखने के आदेश दिए है।
कोविड-19 से उत्पन्न महामारी के संक्रमण के बढते प्रसार को रोकने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत सम्पूर्ण देश में लाॅकडाउन 3 मई 2020 तक घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण जिला श्रीगंगानगर के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को आदेशित किया गया है कि वे अपना माबाईल फोन बंद नही करेंगे ताकि विकट परिस्थितियों में अधिकारी व कर्मचारियों को सूचित किया जा सके। यदि किसी अधिकारी व कर्मचारी का मोबाईल फोन बंद पाया जाता है तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
0 टिप्पणियाँ
इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया हैं खुल कर लिखे ताकि पाठको को कुछ संदेश जाए । कृपया अपने शब्दों की गरिमा भी बनाये रखे ।
कमेंट करे