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बिना मास्क व सामाजिक दूरी की पालना नही करने पर होगी कार्यवाही सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर लगेगा जुर्माना



श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने कहा कि सरकार द्वारा लाॅकडाउन में थोड़ी छूट दी गई है, इसका अर्थ यह नही है कि लाॅकडाउन खत्म हो गया है। प्रत्येक नागरिक, दुकानदार को सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग करने की गाईडलाईन की कड़ाई से पालना करनी होगी। 
जिला कलक्टर श्री नकाते सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री व उच्च स्तरीय अधिकारियों की विडियों कांफ्रेंसिंग के पश्चात अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग बहुत जरूरी है। दुकानदार व ग्राहक दोनों के मास्क लगे होने चाहिए। दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान विक्रय नही करेगें। बिना मास्क के पाये जाने पर जुर्माना के साथ-साथ कार्यवाही का प्रावधान है। प्रत्येक व्यवसायी को सामाजिक दूरी की पालना करनी होगी। जिला कलक्टर ने कहा कि जिले के समस्त एसडीएम व पुलिस अधिकारी आपसी समन्वय से मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी व लाॅकडाउन की पालना सुनिश्चित करवायेगें। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी कार्यवाही होगी। सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, तम्बाकू का विक्रय व उपयोग नही किया जा सकेगा। 
उन्होंने बताया कि ऐसे नागरिक जो लाॅकडाउन से एक-दो दिन पूर्व इधर-उधर आवागमन या किसी कारणवंश जाने से लाॅकडाउन के दौरान फंस गये है, ऐसे नागरिकों को अपने राज्य के अन्य जिलों में घर जाने की अनुमति दी जायेगी। लाॅकडाउन की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जायेगी। जो नागरिक बाहर से आयेगें, उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा तथा उन्हें 14 दिन के होम क्वारनटाईन में रखने के लिये पाबंद किया जायेगा। होम क्वारनटाईन का उल्लंघन सामने आने पर संस्थागत क्वारनटाईन की कार्यवाही की जायेगी। 
जिला कलक्टर ने अन्य राज्यों के श्रमिकों से आग्रह किया है कि वे जहां है, वही रहें, उनके लिये उधोग, निर्माण कार्य के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। अगर ये नागरिक अपने राज्यों में जाते है, तो उन्हें वहां पर 14 दिन का क्वारनटाईन काटना पड़ेगा, इससे बेहतर यही है, जो जहां है, वही रहें। उनके लिये रोजगार की व्यवस्था करवायी जायेगी। जिला कलक्टर ने कहा कि कोरोना का खतरा बरकरार है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां अतिआवश्यक होने के कारण सरकार द्वारा कुछ ढ़ील दी गई है। प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक किसी भी प्रकार के आवागमन पर प्रतिबंध है। आवश्यक सेवाओं में लगे अधिकारी, कर्मचारी आवागमन कर सकेंगे। 
जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार जो संस्थान गैर अनुमत है, खुली पाये जाने पर राजस्थान ऐपीडेमिक डिजिजेज एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी। निजी क्षेत्र के कार्यालय 33 प्रतिशत कार्मिकों के साथ प्रारम्भ किये जायेंगे। श्री नकाते ने कहा कि जिले की सीमाओं पर संचालित चैक पोस्ट पर जिम्मेदारी ओर अधिक बढ़ जाती है। जिला कलक्टर ने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिये कि राष्ट्रीय अभियान टीकाकरण, प्रसूति वाली महिलाओं एवं अन्य गंभीर रोगियों का भी नियमित परीक्षण व टीकाकरण किया जाये। उन्होंने निजी चिकित्सकों से कहा है कि वे सामान्य दिनों की तरह अपने चिकित्सा संस्थान को शुरू करें तथा आने वाले रोगियों का इंडोर व आउटडोर उपचार करें। 
पुलिस अधीक्षक श्री हेमन्त शर्मा ने कहा कि लाॅकडाउन के दौरान जारी एडवाईजरी के अनुसार दुकानदार व आमजन को मास्क लगाना होगा। दुकान के बाहर व अन्दर सामाजिक दूरी बनाये रखना आवश्यक है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप निरीक्षण के दौरान बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नही पाये जाने पर जुर्माना के साथ-साथ अन्य कार्यवाही की जायेगी। 
वीसी में एडीएम प्रशासन डाॅ. गुंजन सोनी, एडीएम सर्तकता श्री अरविन्द जाखड़, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मोहम्मद जुनैद, न्यास सचिव डाॅ. हरितिमा, सीएमएचओ डाॅ. गिरधारी लाल, पीएमओ डाॅ. के.एस.कामरा, डाॅ. पवन सैनी, अतिरिक्त सूचना विज्ञान अधिकारी श्री परमजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

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