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अब से अग्रिम आदेश तक व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण रहेगा -जिला कलेक्टर

श्रीगंगानगर,। पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोविड-19 के पाॅजिटिव केसेस की अप्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के आदेश अनुसार श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने व्यक्तियों के अंतरर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण लगाया है।
पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के पाॅजिटिव केसेस में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि राज्य की सीमाओं पर अबाधित आवागमन व्यवस्था इसका एक प्रमुख कारण है।
  ऐसे प्रकरण भी सामने आए हैं जहां राज्य के निवासी अन्य राज्यों में सामाजिक समारोह जैसे शादी आदि में सम्मिलित होकर स्वयं संक्रमित हुए हैं तथा उन्होंने इसके साथ अन्य लोगों को भी संक्रमित किया है।
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह के आदेशानुसार आज दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु किए गए विभिन्न प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए एवं जन सुरक्षा के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि अंतर्राज्यीय व्यक्तियों के आवागमन को नियंत्रित किया जाए। अतः निम्न निर्देश जारी किए हैं जो अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
 1. राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों का आगमन
    राज्य में बाहर से आ रहे व्यक्तियों का प्रवेश नियंत्रित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से
  यह आवागमन विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न आदेशों के अनुरूप होगा।
2. निर्धारित उड़ान/ट्रेन/बस
 ऐसे व्यक्ति निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकाॅल के पश्चात ही यात्रा करने के लिए अनुमत हैं। हवाई अड्डा/रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड पर उनकी पुनः स्क्रीनिंग की जाएगी।
 3. सड़क मार्ग से निजी बस/टैक्सी/ निजी परिवहन
  इसके अलावा सड़क मार्ग से निजी बस/टैक्सी या निजी परिवहन में बाॅर्डर पर चैक पोस्ट स्थापित कर इन समस्त व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाएगी एवं व्यक्तिगत पहचान पत्र भी चेक किए जाएंगे।
राजस्थान राज्य के बाहर व्यक्तियों का प्रस्थान
  
1. राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए व्यक्तियों के पास आवश्यक होंगे। यह पास निम्न कार्यालय से प्राप्त हो सकेंगे
1. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट 
2. पुलिस आयुक्त /पुलिस उपायुक्त/ जिला पुलिस अधीक्षक 
3. उपखंड मजिस्ट्रेट
4. उप अधीक्षक, पुलिस 
5. स्थानीय पुलिस स्टेशन 
क्रम संख्या 3 से 5 के अधिकारी उनके स्तर पर जारी किए गए पासों की सूचना जिला मजिस्ट्रेट/ जिला पुलिस अधीक्षक को देंगे।
2. इनके अतिरिक्त जिला प्रशासन के द्वारा हवाई अड्डे/् रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर एक काउंटर भी स्थापित किया जाएगा जहां से भी आवश्यक सत्यापन के पश्चात यात्रा के लिए तत्काल पास जारी किये जा सकेंगे। परंतु ऐसे व्यक्ति जो यह पास बनवाना चाहते हैं उनको यात्रा के प्रस्थान से समुचित समय पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करना होगा। इन स्थानों पर यात्रा संबंधी स्क्रीनिंग पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार की जाएगी।
3. जो व्यक्ति राज्य के बाहर सड़क मार्ग से प्रस्थान कर रहे हैं (क्रम संख्या 2 के अतिरिक्त) उनकी स्क्रीनिंग एवं पास व पहचान पत्रा का सत्यापन बाॅर्डर चेक पोस्ट पर भी किया जाएगा।
4. निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तियों को राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु उनकी यात्रा /अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
जो व्यक्ति 12 जुलाई 2020 को निर्धारित उड़ान/ ट्रेन/ आरएसआरटीसी बस से पूर्व आरक्षण से यात्रा कर रहे हैं।
  २विशेष निजी आपातकालीन स्थिति ( स्वयं के परिवार में मृत्यु/ एक्सीडेंट अथवा अस्पताल में भर्ती की स्थिति में) उचित सत्यापन के पश्चात।
   समस्त जिला कलक्टर/ पुलिस अधीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पास जारी करने की तथा हवाई अड्डा/ रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड पर स्क्रीनिंग की आवश्यक निर्धारित व्यवस्था तत्काल स्थापित की जाए।
    इसके अतिरिक्त सीमांत जिलों के जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बाॅर्डर पर चेक पोस्ट तत्काल स्थापित किया जाए जहां पर राज्य के भीतर आने वाले और राज्य के बाहर जाने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग एवं दस्तावेजों आदि के सत्यापन की समुचित व्यवस्था हो।

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