- रात्रिकालीन धारा 144 का समय अब रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक
- वाणिज्यिक संगठनों के अनुरोध पर 1 अगस्त से 31 अगस्त तक रहेगी व्यवस्था
श्रीगंगानगर,। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने के उपरांत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार रात्रिकालीन धारा 144 में विभिन्न संगठनों के अनुरोध पर आंशिक परिवर्तन करते हुए धारा 144 का समय रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक रहेगा। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार व राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। आदेशानुसार रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिये व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश जिला प्रशासन, पुलिस, सरकारी अधिकारी जो डयूटी पर है, चिकित्सा, पेरामेडिकल स्टाॅफ, राजकीय व निजी, आईटी एण्ड आईटीईएस कम्पनियों के स्टाॅफ, औद्योगिक ईकाईयां, निर्माण गतिविधियां जो पारियों में संचालित होती है, चिकित्सा एवं अन्य आपातकालीन स्थिति, दवा की दुकानों के मालिक एवं स्टाॅफ, राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों पर व्यक्तियों का आवागमन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टेण्ड से व्यक्तियों के घर, गणतव्य स्थान तक आवागमन, ट्रक मालवाहक, निर्माण व अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे या खाली लोट रहे, का आवागम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें, निरन्तर उत्पादन की प्रवृति की फैक्ट्रीयां, रात की पारी वाली फैक्ट्रीयां, निर्माण गतिविधियांे पर लागू नही होगा।
आदेशानुसार पारी का प्रबंध इस प्रकार किया जाये कि रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक की अवधि में यथा संभव श्रमिक या स्टाॅफ सड़क पर नही आयेगा तथा पारियों में अंतराल रखा जाये। विशेष परिस्थिति में इस समय के पश्चात खोलने हेतु जिला प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। सभी विधालय, महाविधालय, शैक्षणिक कोचिंग संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हाॅल, शापिंग माॅल, व्यायाम शालाए, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, (होटल, रेस्टोरेंट और क्लब जिनको पहले से ही खुला रहने की स्वीकृति प्रदान की गई है, के अलावा) आॅडिटोरियम, ऐसेम्बिली हाॅल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सभाएं एवं बड़े सामुहिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
विवाह संबंधी आयोजन के आयोजक को एसडीएम को पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी तथा 50 से अधिक मेहमान नही होंगे। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक नागरिक नही होंगे। मुंह को ढ़कना सभी सार्वजनिक व कार्यस्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। इनका उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। सामाजिक दूरी 6 फीट दो गज की दूरी रखनी होगी, सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू का सेवन निषिद्ध और दण्डनीय है।
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